नगर निगम में बंधक रखे प्लाट बेच दिए आरोपी बोले कॉलोनाइजर ने किया धोखा

17 साल बाद पता चला 10 लाख की धोखाधड़ी का, थाने पहुंचा मामला

उज्जैन,अग्निपथ। टेंट हाउस संचालक ने गुरुवार को नानाखेड़ा थाने में दो भाइयों के खिलाफ शिकायत की है। आरोप लगाया कि भूमि स्वामी ने 17 साल पहले नगर निगम में बंधक रखे दो प्लाट बेच दिए। हाल ही में निर्माण शुरू करने पर घटना का पता चला है। मामले में खास बात यह है कि आरोपी पक्ष भी खुद को ठगी का शिकार बता रहा है।

शांतिनगर चौराहा निवासी टेंट हाउस संचालक ओमप्रकाश पिता बद्रीलाल परमार (69) ने थाने में आवेदन दिया। बताया कि वर्ष 2004 में उन्होंने शास्त्रीनगर निवासी कमलेश पिता कचरुलाल प्रजापत, उसके भाई सुरेश प्रजापत निवासी तृप्ति विहार कॉलोनी से करीब 10 लाख रुपए में प्लॉट खरीदे थे। कुछ दिन पहले भूखंड पर बाउंड्री वाल बनाना शुरू करने पर नगर निगम ने रोक दिया। नोटिस दिया कि प्लॉट नगर निगम में बंधक होने से निर्माण नहीं कर सकते।

परमार ने शिकायत में दोनों भूखंड के लिए किए गए भुगतान का भी प्रमाण पुलिस को सौंपा हैं। टीआई ओपी अहीर ने बताया कि मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

कोतवाली में केस दर्ज

प्रजापत भाइयों ने मालीपुरा निवासी रघुनाथ पिता भगवान बारोड़ को भी बंधक रखे प्लाट बेचे थे। बारोड़ ने नवंबर 2020 में कोतवाली में केस भी दर्ज कराया था। बारोड़ ने बताया रजिस्ट्री में प्रजापत परिवार की चार महिला सहित 14 लोगों के नाम है। उन्होंने पौने चार बीघा जमीन में से तीन प्लाट रखकर शेष जमीन कॉलोनाइजर को बेची थी और बंधक रखे प्लाट उन्हें दे दिए।

निगम इसलिए रखती है जमीन बंधक

नियमानुसार कॉलोनी की अनुमति देते समय नगर निगम कुल भूखंड का 25 प्रतिशत भाग डेवलपमेंट की शर्त पूरी करने के लिए बंधक रखती है। विकास पूर्णता का प्रमाण पत्र मिलने पर बंधक जमीन मुक्त कर दी जाती है। लेकिन बंधक रहने के दौरान उक्त भाग को बेचा नहीं जा सकता।

आरोपी पक्ष ने कांग्रेस नेता पर लगाया आरोप

आरोपी कमलेश प्रजापत के वकील पुत्र शैलेंद्र ने कहा कि 20 बाय 60 के तीन भूखंड छोडक़र शेष भाग कॉलोनाइजर कांग्रेस नेता महेश सुगंधी व सावित्री छजलानी को बेचा था। दोनों ने कॉलोनी काटी और बिना जानकारी दिए तीनों भूखंड बंधक रख दिए जो उन्होंने बेच दिए। बाद में बंधक का पता चलने पर सुगंधी व छजलानी के खिलाफ डीजीपी से ईओडब्ल्यू में शिकायत की।

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