दूसरे की जमीन अपनी बताकर कॉलोनाइजर को 23 लाख की चपत लगाई

तीन करोड़ में किया था सौदा, धोखा होने पर तीन के खिलाफ शिकायत

उज्जैन,अग्निपथ। एक ठेकेदार सहित तीन शातिरों ने दूसरे की जमीन अपनी बताकर कॉलोनाइजर को तीन करोड़ में सौदा कर दिया। 23 लाख रुपए बयाना देने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं करने पर सच सामने आया तो ठगी का शिकार ने एएसपी डॉ. रवींद्र को शिकायत की। मामले में बुधवार से माधवनगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी।

सेठीनगर निवासी स्वास्तिक इंन्फ्रा उज्जैन कंपनी के भागीदार अतुल पिता कृष्णराव पंवार ने बताया वह कॉलोनियां व बिल्डरशीप करते हैं। उन्होंने देवासरोड स्थित पूजा परिसर निवासी ठेकेदार राजेंद्रसिंह पिता गंगासिंह, बडऩगर स्थित बालोदा के सुमेर पिता बापूसिंह व घट्टिया स्थित तुलाहेड़ा के राजेंद्र पिता हाकमसिंह के खिलाफ एएसपी डॉ. वर्मा को शिकायत की थी। बताया तीनों ने सन 2018 में तीन बत्ती चौराहा पर पांच हजार स्क्वेयर फीट का प्लाट खुद का बताया था।

3 करोड़ में सौदा होने पर 23 लाख रुपए दे दिए। सीमांकन व रजिस्ट्री की बात वह टालते रहे। हाल ही में पता चला तीनों प्लाट मालिक नहीं है, लेकिन ठगी के लिए दूसरे की जमीन का सौदा कर दिया। मामले में एएसपी वर्मा के आदेश पर बुधवार को एसआई महेंद्र मकाश्रे ने जांच शुरू कर दी।

समाज को बताते रहे कब्जाधारी

पंवार ने बताया कि सौदे के बाद प्लाट पर बैरवा समाज का बोर्ड देख आपत्ति ली तो तीनों उसे जबरिया कब्जा बताकर हटवाने का दावा करते रहे। रजिस्ट्री टालने पर शंका हो रही थी। इसी दौरान 2020 में पता चला तीनों उक्त प्लाट फिर दूसरे को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। धोखाधड़ी स्पष्ट होने पर फरवरी में पुलिस को आवेदन दिया था।

राजस्व से मांगा रिकार्ड

एसआई मकाश्रे ने मामले में पीडि़त पक्ष के बयान लेने के बाद राजस्व विभाग को सौदा की गई जमीन के सर्वे नंबर की जानकारी के लिए पत्र लिख दिया। उन्होंने बताया रिपोर्ट में जमीन सर्वे नबंर व भूमि मालिक का नाम स्पष्ट होते ही अपराध अनुसार विभिन्न धाराओं केस दर्ज कर दिया जाएगा।

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