उज्जैन, अग्निपथ। जिले में शराब की दुकानें अब रात 8 बजे तक खुली रह सकेंगी। गुरुवार दोपहर जिला प्रशासन द्वारा शराब दुकानों के समय में परिवर्तन संबंधी आदेश जारी किया गया है।
इस आदेश के बाद एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने वायरलेस सेट पर पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी दी।
खास बात यह है कि जिले में राशन सहित अन्य मूलभूत आवश्यकताओं वाली दुकानों को खोलने और उनके समय का निर्धारण तो जिलास्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया लेकिन शराब की दुकानों का समय बढ़ाने के लिए आपदा प्रबंधन समिति की सहमति नहीं ली गई।
राज्य सरकार के निर्देशों का हवाला देकर शराब दुकानों का समय 2 घंटे बढ़ाने का फैसला हुआ है। वास्तव में राज्य सरकार से समय बढ़ाने जैसा कोई आदेश जारी ही नहीं हुआ है। शासन ने केवल शराब ठेकों को निर्धारित शर्तो के अनुरूप संचालित करने का आदेश जारी किया है।
शासन के इसी आदेश की जिलास्तर पर व्याख्या करते हुए समय में फेरबदल किया गया। हास्यास्पद पहलू यह है कि चाय-गुटखे की छोटी गुमटियां, किराना-राशन की दुकानों, सब्जी के ठेलो, फलों के विक्रय जैसी मूलभूत जरूरी वस्तुओं को जनता को मुहैया कराने के सारे छोटे-बड़े फैसले जिलास्तर की आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में होते है।
जिले में शराब की कुल 141 दुकानें है, इनमें से 37 दुकानें विदेशी शराब की है और 104 देशी शराब की कलालिया है। 1 जून से ही जिले में ठेकेदार फर्म का टेंडर नवीनीकृत हुआ है। 10 प्रतिशत अधिक रकम के साथ 340 करोड़ 96 लाख रूपए जिले से शासन को राजस्व प्राप्त हुआ है।
जिम्मेदारों का कहना
कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के बाद पुलिस के पूरे अमले को वायरलेस सेट पर शराब दुकानों के बंद होने के नए समय की जानकारी दी गई थी। संभवत: शासनस्तर पर ऐसा कोई निर्णय हुआ है। -अमरेंद्र सिंह, एएसपी शहर
शासन ने निर्धारित शर्तो के अनुरूप ठेका संचालन की अनुमति दी है। निर्धारित शर्तो में समय का निर्धारण भी एक बिंदु है। -रामहंस पचौरी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी
अन्य सभी जरूरी वस्तुओं की दुकानों की तरह ही शराब दुकानों के लिए भी समय 6 बजे तक का ही होना चाहिए। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में शराब दुकानों का समय बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया। – पारस जैन, विधायक उज्जैन उत्तर