उज्जैन। दीपावली की रात सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी की जा सकेगी। प्रशासन ने इसके लिए रात 8 से 10 बजे तक का समय तय किया है। प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह द्वारा धारा-144 के तहत आदेश जारी किया है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र सूर्यवंशी ने बताया कि जारी किये गये धारा-144 के आदेश के तहत उन्नत एवं ग्रीन क्रेकर्स फोडऩे के लिए की अनुमति केवल रात्रि 8 से रात्रि 10 बजे तक केवल दो घंटे के लिये रहेगी। शेष अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के पटाखों को चलाना प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह पटाखे चलाने के स्थान से चार मीटर की दूरी पर 125 डीबी (एआई) या 145 डीबी (सी) पीक से अधिक ध्वनि स्तरजनक पटाखों का विनिर्माण, उपयोग व संग्रह वर्जित रहेगा। विदेशी पटाखों का विक्रय, संग्रहण एवं उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
पटाखों का कचरा जलस्रोत से दूर रखने की हिदायत
पटाखों के जलाने के उपरान्त उनसे उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थान पर नहीं फैंका जायेगा, जहां पर प्राकृतिक जलस्रोत, पेयजल प्रदूषित होने की संभावना है। उक्त आदेश 11 नवम्बर की रात्रि से लागू हो गया है तथा जारी होने की दिनांक से आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा एनजीटी नईदिल्ली में प्रचलित प्रकरण में पारित आदेश के तारतम्य में प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किये गये हैं।
सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति
जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में केवल उन्नत एवं ग्रीन क्रेकर्स (पटाखे) के विक्रय एवं भण्डारण की अनुमति दाी गई है। अन्य समस्त प्रकार के पटाखों का भण्डारण, विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है।