उज्जैन, अग्निपथ। सेंटपॉल स्कूल रोड पर सिंहस्थ आरक्षित जमींन पर खुली देशी शराब की दुकान (कलाली) को हटाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने आबकारी के असिस्टेंड कमिश्नर हर्षवर्धन राय को 7 दिन में कलाली हटाने के लिए कहा है। खबर है कि आबकारी विभाग की और से भी कलाली की ठेकेदार फर्म को दूसरी जगह तलाशने के लिए कह दिया गया है।
आगर रोड के सर्वे नंबर 1535/1/3 सहित तीन और सर्वे नंबर की जमींन राजस्व रिकार्ड में सिहंस्थ भूमि के रूप में दर्ज है। इसी जमीन से सेंटपॉल स्कूल से सीधे मोहननगर तिराहे तक नया रोड भी नगर निगम ने प्रस्तावित किया हुआ है। सिंहस्थ की जमीन, मास्टर प्लान में रोड के बावजूद इस जमीन को कलाली खोलने के लिए एक लाख रुपए प्रति महीने के किराए पर चढ़ा दिया गया था। मंदिर और स्कूल से निर्धारित दूरी नहीं होने के बावजूद पिछले लगभग एक महीने से यहां कलाली का संचालन हो रहा है। क्षेत्रीय रहवासी भी इससे खासे परेशान है।
दैनिक अग्निपथ ने ही सबसे पहले क्षेत्रीय रहवासियों की मांग को प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखा था। एक के बाद एक लगातार नियमों की अवहेलना वाली खबरों के प्रकाशन का असर भी हुआ।
क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री पारस जैन ने देशी शराब की दुकान को अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए कलेक्टर आशीषसिंह से बात की। कलेक्टर आशीषसिंह ने 7 दिन की अवधि में दुकान को यहां से हटाने के निर्देश जारी किए है।
सडक़ तो बनकर रहेगी
सर्वे नंबर 1535/1/3 की जमींन एक ऐसे परिवार के पास है जिन्होंने कुछ दूरी पर ही एक और विवादास्पद बिल्डिंग का निर्माण किया है। इस बिल्डिंग के निर्माण को लेकर भी नगर निगम नोटिस जारी कर चुकी है। नगर निगम में कथित रूप से नोटिस का मामला दबा लिए जाने से निर्माणकर्ता को बल मिल गया था।
उत्तर क्षेत्र के विधायक पारस जैन के मुताबिक जिस जगह सडक़ बनाने का प्रस्ताव हुआ है, वहां जमींन भी अधिग्रहित होगी और सडक़ भी बनकर रहेगी। श्री जैन ने ही बताया कि यदि कलेक्टर के निर्देशों का तय समयावधि में पालन नहीं हुआ तो मैं उच्चाधिकारियों से बात करूंगा।
इनका कहना
कलेक्टर ने फाजलपुरा (अब कानीपुरा रोड़ पर) देशी शराब की दुकान हटाने के लिए निर्देश दिए है। कलेक्टर के निर्देश के पालन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। – हर्षवर्धन राय, असिस्टेंट कमिश्नर आबकारी