उज्जैन,अग्निपथ। अकेली बालिका से अश्लील हरकत करना एक मनचले को भारी पड़ गया। करीब चार माह पहले हुई घटना में शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी को तीन साल कैद व अर्थदंड दिया है।
उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 28 मार्च 2021 को बालिका सामान लेने गई थी। इसी दौरान रिजवान पिता शकील ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी थी। पीडि़ता से घटना का पता चलने पर उसकी दादी ने केस दर्ज कराया था। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ. आरती शुक्ला पाण्डेय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। उन्होंने रिजवान को दोषी सिद्ध होने पर धारा 7/8 में 3 साल व धारा 354 भादवि में एक साल का कठोर कारावास एवं तीन हजार रुपए अर्थदण्ड दिया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सूरज बछेरिया ने पैरवी की।