उज्जैन,अग्निपथ। आठ साल की बालिका से करीब दो साल पहले हुई छेड़छाड़ के प्रकरण में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने मामले में दोषी को कठोर करावास के साथ अर्थदंड दिया है।
उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 25 दिसंबर 2019 को निशांत नामक युवक ने 8 साल की बच्ची का बुरी नीयत से हाथ पकडक़र छेड़छाड़ की थी। पीडि़ता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पाक्सो एक्ट में केस दर्ज कर निशांत को गिरफ्तार किया था।
मामले में अब तक की सुनवाई के बाद मंगलवार को षष्ठम अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश डॉ. आरती शुक्ला पाण्डेय ने फैसला सुनाया। उन्होंने निशांत को दोषी सिद्ध होने पर तीन वर्ष सक्षम कारावास व 3 हजार रुपए अर्थदंड दिया है। प्रकरण में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक सूरज बछेरिया ने रखा।