किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

उज्जैन,अग्निपथ। एक बदमाश ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म कर दिया था। करीब दो साल पहले हुई घटना में मंगलवार को विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाया। प्रकरण में कोर्ट ने दोषी को 10 साल कैद व अर्थदंड दिया है।

23 अप्रैल को 17 वर्षीय किशोरी अपने चचेरे भाइयों को छोडऩे उनके घर गई थी। लौटते समय दीपक नामक युवक उसे धोखे से ले गया था। उसके मजदूर पिता की शिकायत कर पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर किशोरी को खोज लिया था। उसके द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाने पर पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में दीपक को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद षष्ठम अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश डॉ. आरती शुक्ला पाण्डेय ने मंगलवार को फैसला सुनाया।

उन्होंने दीपक को दोषी सिद्ध होने पर 10 साली सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड दिया। वहीं पीडि़ता को प्रतिकर दिलवाने की भी अनुशंसा की। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की और मार्गदर्शन उपसंचालक डॉ. साकेत व्यास ने दिया।

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