उज्जैन,अग्निपथ। नागदा कोर्ट ने एक छात्रा का पीछा कर उसे बुरी नीयत से पकडऩे के दो साल पुराने प्रकरण में मंगलवार को फैसला सुनाया। मामले में न्यायालय ने दोषी को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि एक छात्रा को रघु पिता नागेश्वर स्कूल से आते-जाते पीछा कर छेड़ता था। 4 अप्रैल 2017 की दोपहर छात्रा के माता-पिता खेत पर गए थे। इसी दौरान रघु ने उसके घर में घुसकर शोर मचाने पर मुंंह दबा दिया। छात्रा मुश्किल से खुद को छुड़ाकर भागी तो रघु फरार हो गया। मामले में नागदा पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।
प्रकरण में अब तक सुनवाई कर मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश वन्दना राज पाण्डेय, नागदा ने फैसला सुनाया। उन्होंने रघु को दोषी सिद्ध होने पर दो साल सश्रम कारावास व 400 रुपए अर्थदंड दिया। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा से पीडि़ता को प्रतिकर दिलवाने की सिफारिश भी की। प्रकरण में शासन का पक्ष अपर लोक अभियोजक रेवतसिंह ठाकुर ने रखा।