बिना लायसेंस कालोनी काटने वाले पूर्व पार्षद पर केस दर्ज

उज्जैन, अग्निपथ। 2 गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्षों पर बिना लायसेंस और भूमि का डायवर्सन कराये कालोनी काटने के मामले में नगर निगम भवन निरीक्षक की ओर से पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है।

नीलगंगा थाना पुलिस ने बताया कि नगर निगम झोन क्रमांक 6 की निरीक्षक निशा वर्मा की शिकायत पर तीर्थंकर गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष गुड्डू कलीम और जय महाकाल गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष मुनाफ इशाक के खिलाफ बिना लायसेंस और कृषि भूमि का डायवर्सन कराये ग्रीन पार्क कालोनी काटने के मामले में नगर निगम एक्ट की धारा 292 सी में मामला दर्ज किया गया है।

भवन अधिकारी के अनुसार दोनों ने हरिफाटक ब्रिज के समीप 2018 से 2021 के बीच कालोनी काटकर लोगों को प्लाट बेच दिये थे। जहां अब पूरी कालोनी बस चुकी है और लोगों ने अपने निवास बना लिये है। मामले में दोनों संस्था के अध्यक्षों को गिरफ्तार किया जाएगा।

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