दूसरों को भी ड्रग्स देते थे आर्यन खान- NCB के वकील का दावा, जमानत रोकने को दिया प्रज्ञा ठाकुर केस का उदाहरण, कोर्ट ने नहीं सुनी दलील

Shahrukh

मुंबई। क्रूज शिप ड्रग्स मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान को जमानत दे दी गई है। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद ही आर्यन खान जेल से रिहा किए जाएंगे. गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर लगातार तीन घंटे तक सुनवाई चली। इस दौरान जमानत खारिज करवाने के लिए एनसीबी की तरफ से पेश हुए वकील ने यह भी दावा किया कि आर्यन खान दूसरों को भी ड्रग्स देते थे। साथ ही उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर के केस का भी हवाला दिया। लेकिन कोर्ट ने उनकी एक दलील नहीं सुनी और आर्यन खान को जमानत दे दी।

गुरुवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के तरफ से एएसजी अनिल सिंह के बीच जमकर बहस हुई। एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि आरोपी के व्हाट्सएप चैट में बल्क मात्रा की भी बात कही गई है और साथ ही उन्होंने कहा कि आर्यन खान ने पहली बार ही ड्रग्स नहीं लिया है।

वहीं आर्यन खान की तरफ से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि गिरफ्तारी संविधान का उल्लंघन करते हुए की गई, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी के सही आधार के बारे में सूचित नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने ड्रग सप्लायर के साथ संबंधों को लेकर कहा कि उसे 2.4 ग्राम के साथ गिरफ्तार किया गया था। जबकि डीलर के पास सिर्फ 2.4 ग्राम ड्रग नहीं हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्यन खान के व्हाट्सएप मैसेज से कुछ पता नहीं चलता है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस जस्टिस एनडब्ल्यू साम्ब्रे न आर्यन खान को जमानत दे दी। आर्यन खान के साथ ही इस मामले में आरोपी बनाए गए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को भी जमानत दी गई। जमानत आदेश शुक्रवार तक जारी होने की संभावना है। जमानत आदेश जारी होने के बाद तीनों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा।

Next Post

उज्जैन में बोवनी पर डीएपी की किल्लत, किसान परेशान

Thu Oct 28 , 2021
इधर किसानों के लिए कृषि विभाग दो माह बाद इस्तेमाल होने वाले यूरिया के आकंड़े जारी कर रहा उज्जैन, अग्रिपथ। संभाग में गेहूं, बटला,चना, प्याज, लहसुन और आलू की बोवनी शुरू हो गई है। किसान बोवनी के समय डीएपी के लिए दुकान -दुकान परेशान हो रहा है। परन्तु उसे डीएपी […]
kisaan in mandi