उज्जैन,अग्निपथ। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में प्रहरी के साथ मारपीट करने के करीब दो साल पुराने प्रकरण में गुरुवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में दो बंदियों को दोषी सिद्ध होने पर सश्रम कारावास व अर्थदंड दिया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि देसाईनगर निवासी राहुल पिता शिवकुमार मराठा व अंजुश्री कॉलोनी का नवीन पिता गोपालकृष्ण पाटीदार केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में सजा काट रहे है। 14 दिसंबर 2019 की सुबह दोनों वार्ड में घूम रहे थे।
जेल प्रहरी युनूस खान ने उन्हें नियमानुसार प्रार्थना में शामिल होने का कहा। दोनों ने इसी बात पर विवाद करते हुए युनूस का गिरेबान पकड़ लिया। इस पर समझाइश के बाद वापस बैरक में जाते समय उन्होंने युनूस की वर्दी फाड़ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे दी। घटना में युनूस को चोंट लगने पर भैरवगढ़ पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रविना चौधरी ने गुरुवार को फैसला सुनाया। उन्होंने राहुल व नवीन को दोषी सिद्ध होने पर दो-दो वर्ष सश्रम कारावास व पांच-पांच सौ रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष सहायक जिला लोक अभियोजक प्रशांत त्रिवेदी ने रखा।