जेवर चोरी के लिए मोगरी से पीटकर की थी हत्या
उज्जैन,अग्निपथ। सिंहस्थ 2016 के दौरान राजीव रत्न नगर में हुई वृद्ध की हत्या के केस में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने चांदी के जेवर की लालच में मोगरी से पीटकर वृद्ध की जान लेने वाले दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ अर्थदंड दिया है। वहीं उन्हेल में सात साल पहले हुई चाकूबाजी के केस में नागदा कोर्ट ने दो बदमाशों को सजा सुनाई है।
इंदौर निवासी प्रदीप पिता कैलाश,पवन पिता राजकुमार सिंहस्थ 2016 में नहान के लिए आए और नीलगंगा थाने के समीप स्थित राजीवरत्न कॉलोनी में रिश्तेदार भैरुलाल पिता मांगीलाल (65) के घर रुके। परिजनों के मेले में फूल की दुकान पर होने का फायदा उठाकर उन्होंने भैरुलाल को मोगरी से पीटकर मार डाला और अलमारी में से चांदी की कड़ी,पायजब जेवर,मोबाईल ले उड़े थे।
पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर खोजबीन करते हुए भेरुलाल के मोबाईल की सीडीआर निकाली तो कॉल रिकार्ड से दोनों शंका के घेरे में आए थे। दोनों के गिर त में लिया तो उनसे चुराया माल व खून सने कपड़े जब्त होने से वारदात का खुलासा हो गया था। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद मंगलवार को विशेष न्यायाधीश अश्वाक अहमद खान ने फैसला सुनाया। उन्होंने प्रदीप व पवन को दोषी सिद्ध होने पर आजीवन कारावास के साथ 15 हजार रुपए अर्थदंड दिया।प्रकरण में शासन की ओर से उपसंचालक अजाक आरके चंदेल ने पैरवी की।
ऐसे हुआ था खुलासा
घटना के दिन दोपहर करीब 3.30 बजे भेरूलाल के घर के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने खिडक़ी में से भेरुलाल को कुर्सी पर बैठे रक्त रंजित अवस्था में देखकर पड़ोसियों को सूचना दी थी, जिनसे सूचना मिलते ही तत्कालीन एसआई अनूप भार्गव मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने घर में बिखरे सामान और मोबाइल नदारद होने पर सीडीआर निकाली तो अरोपियों की कॉल रिकार्ड निकली थी। इस पर दोनों को पकडऩे पर वारदात का खुलासा हुआ था।
उधारी मांगने पर मारे थे भाइयों को चाकू, दो को सजा
उन्हेल निवासी अनोखीलाल को नरेंद्र गुप्ता से उधार दिए 700 रुपए लेना था। राशि मांगने के लिए 14 मई 2008 को उसका पुत्र मनीष नरेंद्र गुप्ता से मांगने गया था। इसे लेकर कहासूनी होने पर उसी शाम नरेंद्र पिपलोदा के विशाल उर्फ कल्लू पिता रमेशचन्द्र उसके भाई तरुण और कमल व राजा के साथ स्टेशन के पास मनीष की दुकान पर पहुंचे।यहां कल्लू ने मनीष को चाकू मार दिया। उसका भाई संदीप बचाने आया तो नरेंद्र ने उस पर चाकू से हमला कर दिया।
प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद नागदा की प्रथम श्रेणी न्यायाधीश मजिस्ट्रेट पूनम डामेचा ने मंगलवार को फैसला सुनाया। उन्होंने विशाल और तरुण को छह-छह माह कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड दिया। आरोपी नरेन्द्र व कमलसिंह फरार है तथा राजा की मौत हो गई। प्रकरण में शासन का पक्ष एडीपीओ विनय अमलियार ने रखा और जानकारी अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने दी।