लेन-देन के विवाद में मारी थी गोली, छह हत्यारों को सजा

एफआईआर में नाम नहीं होने से दो दोषमुक्त

उज्जैन,अग्निपथ। आगर रोड पर चाल साल पहले हुए हत्या व जानलेवा हमले के बहुचर्चित प्रकरण में कोर्ट ने फैसला सुनाया। लेन-देन को लेकर हुई घटना में न्यायालय ने छह दोषियों को उम्रकैद की सजा देकर दो को दोषमुक्त कर दिया।

घटनानुसार चककमेड़ निवासी राहुल पिता भंवर दायमा चचेरे भाई राहुल मंडलोई उर्फ निक्की के साथ 22 अक्टूबर 2017 की रात करीब 9 बजे बाइक से आ रहा था। चक में ही दोनों पर जानलेवा हमला हुआ था। घटना में गोली लगने से राहुल की मौत हो गई थी और निक्की घायल हो गया था। मामले में चिमनगंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आठ आरोपियों को जेल भेजा था।

प्रकरण में अब तक की सुनवाई के बाद नवम अपर सत्र न्यायाधीश अंबुज पांडेय ने फैसला सुनाया। उन्होंने घायल निक्की की गवाही व सामने आए साक्ष्यों को देख प्रकाश गौड़,बालकृष्ण उर्फ बल्ली,संतोष पिता कनीराम, दिलीप पिता विरम सिंह, जितेन्द्र पिता विरम,विरम सिंह उर्फ विक्रम को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। वहीं एडवोकेट वीरेंद्र सिंह परिहार की दलीलों से सहमत होते हुए उनके मुवक्कील बालू मोरी व प्रभुलाल को दोष मुक्त कर दिया।

दो आरोपी को शुरू से लाभ

एडवोकेट परिहार ने बताया राहुल व संतोष के बीच लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। झगड़े के दो दिन बाद राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना की एफआईआर में नाम नहीं होने पर भी पुलिस ने प्रभु व मोरी को आरोपी बना दिया था। यहीं वजह है दोनों की जमानत हो गई थी और वह दोषमुक्त भी हो गए। जबकि शेष आरोपियों शुरू से जेल में है और विचाराधीन अवधी में ही उनका फैसला हुआ है।

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