बचाने गई पत्नी को भी मारे थे चाकू
उज्जैन,अग्निपथ। नृसिंह घाट पर करीब तीन साल हुई चार बदमाशों ने एक युवक को बेवजह चाकू घोंपकर मार डाला था। बीच बचाव में हत्यारों ने उसकी पत्नी को भी चाकू मार दिए थे। मामले में विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
दानीगेट निवासी सनी कलोसिया (35) 8 वं 9 अक्टूबर 2018 की दर यानी रात पत्नी नीतू व पुत्र के साथ बाइक से नृसिंह घाट पर किसी आईस्क्रीम वाले को देखने गया था। यहां लक्ष्मीनगर निवासी गजेन्द्र उर्फ बंटी पिता कम्मोदसिह सिकरवार(38) सिंहपुरी के मोनू उर्फ रितेश पिता विष्णु पाठक(39) विजय उर्फ बिजेश पिता कैलाश कलोसिया( 30) व दानीगेट के करण पिता रवि सारवान (27) ने उसे रोका और बिना वजह चाकू से हमला कर दिया।
बीच बचाव करने उन्होंने नीतू को भी मारपीट कर चाकू मारे और सनी को मृत समझकर भाग गए। नीतू ने ससुर को बुलाकर सनी को हॉस्पिटल पहुंचाया,जहां उसकी मौत हो गई थी। मामले में महाकाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चारों को गिरफ्तार किया था। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश एहमद खान ने फैसला सुनाया।
उन्होंने चारों को दोषी सि। होने पर उम्रकैद व आठ हजार रुपए अर्थदंड दिया। वहीं एससीएसटी एक्ट में भी सजा सुनाते हुए आठ हजार रुपाए फरियादी को प्रतिकर राशि देने के आदेश दिए। जानकारी उपसंचालक अभियोजन अजाक व प्रकरण के पैरवीकर्ता राजेन्द्र कुमार चंदेल ने दी।