चोरी की बिजली से चलाते थे ढाबा, वाशिंग सेंटर और वाटर प्लांट
उज्जैन,अग्निपथ। विद्युत चोरी के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने करीब दो साल पहले दर्ज प्रकरण में वृद्ध सहित तीन को छह-छह माह की सजा के साथ साढ़े चार लाख रुपए अर्थदंड दिया है।
मालनवासा निवासी गोपाल पिता कन्हैयादास बैरागी (60), राजेश उर्फ प्रमोद पिता सिद्धेश्वर बैरागी (42) व साईं रेसीडेंसी का अशोक पिता हेमूसिंह मेवाड़ा (32) का देवासरोड़ स्थित इंदौर बायपास पर जागृति ढाबे है। तीनों यहां कार वाशिंग सेंटर व चिल्ड वाटर प्लाट भी संचालित करते थे, लेकिन विद्युत कनेक्शन लेने के बजाए खंबे पर तार डालकर बिजली चोरी कर रहे थे। सूचना मिलने पर 26 दिसंबर 2019 को विद्युत कंपनी की विजिलेंस टीम ने छापा मारा और बिजली चोरी करते हुए पकडक़र तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया।
मामले में अब तक की सुनवाई के बाद पंचम अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुशवाह ने फैसला सुनाया। उन्होंने तीनों को दोषी सिद्ध होने पर छह-छह माह कारावास व प्रत्येक को डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। प्रकरण में विद्युत कंपनी का पक्ष एडवोकेट शैलेंद्र शर्मा ने रखा।
भाजयुमो नगर अध्यक्ष की रैली में जेबकटी, दो संदिग्ध हिरासत में
उज्जैन, अग्निपथ। भाजयुमो नगर अध्यक्ष की रैली में सोमवार को कई लोगों के साथ जेबकटी की वारदात होना सामने आया है। 2 युवकों को संदेह के आधार पर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष बनाये जाने पर अमय शर्मा की क्षीरसागर से आभार रैली निकाली गई। जो टॉवर चौक तक पहुंची थी। रैली के दौरान कई कार्यकर्ता और लोगों के साथ जेबकटी होना सामने आया। इस बीच रैली ग्राउंड होटल के समीप पहुंची तो कवरेज कर रहे पत्रकार की जेब पर भी हाथ साफ कर दिया गया। मामला सामने आने के बाद लोगों ने शंका के आधार पर दो युवको को पकड़ लिया।
रैली में व्यवस्था संभाल रही माधवनगर पुलिस को संदिग्ध जेब काटाने वालों की जानकारी लगी तो भीड़ में से दोनों को बाहर निकालकर पूछताछ के लिये थाने ले गई। माधवनगर टीआई मनीष लोधा के अनुसार टॉवर चौक के आसपास तीन लोगों के साथ जेबकटी होना सामने आया है। हिरासत में लिये गये युवकों से पूछताछ की जा रही है। उनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है। संभावना है कि दोनों ने वारदात के बाद अपने साथियों को मोबाइल-पर्स दे दिये होंगे। पूछताछ के बाद मामला स्पष्ट हो पायेगा।