देवास, अग्निपथ। जि़ले की सोनकच्छ तहसील में तकरीबन 13 माह पूर्व नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 दिसंबर 2020 आरोपी गोविंदसिंह को सोनकच्छ थानाक्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 12 वर्षीय लडक़ी को उसके पड़ोस के गांव में रहने वाला आरोपी गोविंदसिंह पिता उदयसिंह गुर्जर निवासी मवाड़ा बहला-फुसलाकर अपने साथ गुजरात लेकर चला गया था। जहां किशोरी के साथ डरा-धमकाकर दुष्कर्म करता रहा। वहीं दूसरी ओर किशोरी के पिता उसकी तलाश में पुलिस की मदद लेने सोनकच्छ पहुंचे।
पुलिस ने आरोपी व किशोरी की तलाश के लिए उपनिरीक्षक सुषमा भास्कर के नेतृत्व में टीम गठित कर गुजरात के कुछ शहरों में तलाश करवाया। 16 मार्च 2021 को पुलिस को मोरवी गुजरात से आरोपी गोविंदसिंह की चंगुल से किशोरी को छुड़वाया और आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ सोनकच्छ लेकर आई। किशोरी ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
10 माह चला प्रकरण
पुलिस ने आरोपी गोविंद के विरुद्ध दुष्कर्म और पास्को एक्ट में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। करीब 10 माह तक चले इस अंडर ट्रायल प्रकरण में शनिवार को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। आरोपी गोविंद को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साढ़े पांच हजार का अर्थदंड भी किया।