शाजापुर, अग्निपथ। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अधेड़ को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। उसे 25 साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 12 हजार रुपए अर्थदंड भी किया गया है।
करीब 10 माह पहले हुई वारदात के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी शंकरलाल पिता अमरसिंह बागरी 55 वर्ष निवासी कृष्णानगर शुजालपुर मंडी को धारा 5एल/6 पॉक्सो अधिनियम में 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदण्ड, धारा 5एम/6 पॉक्सो अधिनियम में 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदण्ड तथा धारा 450 भादस में 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अपील अवधि पश्चात पीडि़ता को जुर्माने की कुल राशि 12000 रुपए दिलाए जाने के आदेश भी न्यायालय द्वारा दिए गए हैं।
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि दिनांक 27 अप्रैल 2021 को रात करीब 10 बजे पीडि़ता अपने घर में टीवी देख रही थी, उसी समय आरोपी शंकरलाल उसके घर के अंदर आया और टीवी देखने लगा पीडि़ता के साथ अश्लील हरकतें की।
पीडि़ता की मां और बुआ ने देखा कि आरोपी शंकरलाल पीडि़ता के साथ गलत हरकत कर रहा है। पीडि़ता की मां और बुआ ने आरोपी को वहां से भगाया उसके बाद पीडि़ता ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आए साक्ष्य, अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा की गई।