उज्जैन, अग्निपथ। इस वर्ष की प्रथम लोक अदालत का आयोजन शनिवार 12 मार्च को जिला मुख्यालय एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर किया जायेगा। लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायाधीश/सचिव अरविंद कुमार जैन द्वारा गुरूवार को पत्रकार वार्ता आयोजित की गई।
प्रेसवार्ता के माध्यम से जैन द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अपने राजीनामा योग्य लम्बित अथवा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते के माध्यम से राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं। इस हेतु जिला न्यायालय में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों के द्वारा न्यायालय में लम्बित प्रकरणों को चिन्हित कर प्रीसीटिंग की कार्यवाहियां दिन-प्रतिदिन की जा रही है।
उन्होंने यह भी बताया कि उक्त लोक अदालत में न्यायालय में लम्बित प्रकरण जैसे दीवानी, आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण, श्रम एवं रोजगार, मनी रिकवरी, समस्त राजीनामा योग्य प्रकरण, बैंक रिकवरी, बिजली, सम्पत्ति व जल कर सम्बन्धित प्रीलिटिगेशन आदि प्रकरणों का निराकरण सुलह और समझौते के माध्यम से किया जायेगा।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि जो भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का निपटारा कराना चाहते हैं वे सम्बन्धित न्यायालय या विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आकर सम्पर्क कर सकते हैं।
चेक बाउंस के मामलों को लोक अदालत में यदि निपटाया जाता है तो अभियुक्त पर लगने वाले अर्थदण्ड में विशेष छूट दी जायेगी। उन्होंने रेडियो दस्तक के माध्यम से भी जन-सामान्य से अपील की है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान तक उक्त लोक अदालत के लिये न्यायालय में लम्बित 6743 प्रकरण तथा प्रीलिटिगेशन के 6577 इस प्रकार कुल 13320 प्रकरण रखे जा चुके हैं और आगे भी दिन-प्रतिदिन प्रकरणों को रखा जा रहा है।
तहसील न्यायालयों में भी विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित कर लोक अदालत के बारे में जानकारी दी जा रही है। इनका निराकरण जिला उज्जैन एवं समस्त तहसील न्यायालयों की कुल 40 खण्डपीठों के माध्यम से किया जायेगा।
जैन द्वारा जानकारी दी गई कि विधिक सेवा प्राधिकरण एक सेतु का काम कर रहा है। विगत कोविड महामारी के दौरान जिन लोगों को सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई थी, उनके प्रकरणों का निराकरण भी विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से किया जा रहा है। प्रेसवार्ता में डीएलओ दिलीपसिंह मुझाल्दा, वरिष्ठ अभिभाषक राजेश जोशी, अन्य अधिवक्ता तथा स्थानीय पत्रकारगण मौजूद थे।
व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए वाहन रैली
जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविंद कुमार जैन द्वारा जानकारी दी गई कि आगामी 12 मार्च शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार और जन-सामान्य में जागरूकता पैदा करने के लिये गुरूवार को नगर पालिक निगम उज्जैन की एक वाहन रैली को विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) एवं संयोजक नेशनल लोक अदालत अश्वाक अहमद खान, अरविंद कुमार जैन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक नागराज, न्यायाधीश अतुल यादव, वीरेन्द्र जोशी, अपर आयुक्त नगर पालिक निगम योगेन्द्र नागर, सहायक आयुक्त सु कीर्ति चौहान द्वारा जिला न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
इस दौरान झोनल अधिकारी एआरओ रमेश रघुवंशी, मुश्ताक अहमद, तुलसी राजवानी, जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलीपसिंह मुझाल्दा, अन्य न्यायालयीन कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलेंटियर्स, मौजूद थे।