उज्जैन, अग्निपथ। किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने बुधवार को 10 साल की सजा सुनाई है।
उपसंचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 11 नव बर 2020 को नाबालिग दीपावाली पर्व होने पर रंगोली बनाने के लिये बाजार कलर लेने गई थी। जब वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश की। नहीं मिलने पर महिदपुर थाने पहुंचकर अपहरण की शिकायत दर्ज कराते हुए दीपक पिता पवन कुमार पर शंका जताई। पुलिस दीपक की तलाश कर कुछ दिन बाद किशोरी को बरामद कर लिया। बयान दर्ज करने पर किशोरी ने जबरदस्ती ले जाने और दुष्कर्म करने बताया।
पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराया तो दुष्कर्म की पुष्टि होने पर अपहरण की धारा 363, 376 और पास्को एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। डेढ साल चली सुनवाई के बाद बुधवार को द्वितीय सत्र न्यायाधीश साबिर अहमद खान तहसील महिदपुर ने दीपक को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय वर्मा द्वारा की गई।