फिलहाल सीएमओ बचे
नागदा, अग्निपथ। मंगलवार को नगर पालिका के स्विमिंग पुल पर नहाने के दौरान हुई 16 वर्षिय युवक की मौत नपा कर्मचारीयों की लापरवाही की वजह से ही हुई थी इसकी पुष्टि रविवार को मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा ने कि है। शर्मा ने बताया की 7 जून को लसुडिया जयसिंह निवासी शिवम आंजना अपने दोस्तों के साथ नगर पालिका द्वारा संचालित स्विमिंग पुल पर नहाने आया था और इस दौरान पुल में डूबने से उसकी मौत हो गयी । थी इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की।
लगातार 4 दिनों तक चली जांच में नगर पालिका के 5 लोगों की लापरवाही सामने आयी है जिसके बाद उन पर आईपीसी की धारा 304(ए) के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। हालांकी मृतक शिवम के परिजन नपा सीएमओ सीएस जाट के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वे सोमवार को आंजना समाज के लोगों के साथ उज्जैन कलेक्टर से मिल कर जाट पर प्रकरण दर्ज करने की मांग करेंगे।
जिन 5 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है उनमें इंजी. शाहिद मिर्जा जो स्विमिंग पुल के मुख्य प्रभारी थे, कैलाश मरमट सह प्रभारी इनके अलावा शैलेन्द्र राठौर, गोविंद साहनी व अजय चैहान के खिलाफ़ आईपीसी कि धारा 304(ए) के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
क्या होती है आईपीसी की धारा 304(ए)
आईपीसी कि धारा 304(ए) उन लोगों पर लगाई जाती है जिनकी लापरवाही की वजह से किसी कि जान चली जाती है इंजी. शाहीद मिर्जा व कैलाश मरमट सहीत 5 लोगों पर इस धारा के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिवम की मौत की वजह नगर पालिका के अधिकारीयों और कर्मचारीयों की लापरवाही थी।
फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी… मगर सस्पेंड होंगे
सुप्रिम कोर्ट कि गाईडलाईन के अनुसार यदि किसी धारा में 7 साल से कम कि सजा का प्रावधान होता है तो तत्काल गिरफ्तारी नहीं कि जा सकती यानी थाने से ही मुचलके पर छोड दिया जाता है और जिस धारा में नपा इंजी मिर्जा व मरमट सहीत 5 कर्मचारीयों पर प्रकरण दर्ज किया है उसमें अधिकतम सजा 2 वर्ष और जुर्माने का प्रवधान है।
कानूनी कार्यवाही के बाद अब इन अधिकारीयों और कर्मचारीयों पर विभागीय कार्यवाही की बारी है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएमओ सीएस जाट सोमवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे जिसके बाद एसडीएम गोस्वामी जो नपा प्रशासक भी हैं वे सह प्रभारी कैलाश मरमट को सस्पेंड व 3 कर्मचारी शैलेंद्र राठौर, गोविंद साहनी, व अजय चैहान को बर्खास्त कर सकते हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इंजी. शाहीद मिर्जा को सस्पेंड का अधिकारी एसडीएम को नहीं है मगर वे मिर्जा को सस्पेंड करने की अनुशंसा उच्च अधिकारीयों को ज़रूर कर सकते हैं। जिसके बाद संभव है कि इंजी. शाहीद मिर्जा भी सस्पेंड होंगे।