उज्जैन, अग्निपथ। बापू नगर क्षेत्र में करीब पांच साल पहले हुई युवक की हत्या के केस में सोमवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। प्रकरण में कोर्ट ने हत्या के दोषी साबित माता-पिता व उनके दो पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा दी है।
घटनानुसार बापूनगर क्षेत्र के ब्रज नगर निवासी उदयसिंह 31 जुलाई 2017 को घर में काम कर रहा था। इसी दौरान पड़ोसी राजेश पुत्र बृजमोहन मेहरा(55) , पत्नी छाया मेहरा (42), पुत्र चंचल(23), नवीन उर्फ चीनू (25) व करीब दस लोगों के साथ चाकू-तलवार लेकर उदय के घर में घूसे और जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने घर में मौजूद मेनका को चाकू,गुड्डू को हाकी व पवन को लात घूसों से पीट दिया।
बीच बचाव करने वालों को भी नहीं छोड़ा। घटना में गंभीर रुप से घायल उदय की ईलाज के दौरान मौत हो गई थी। चिमनगंज थाने के इस केस में अब तक की सुनवाई के बाद नवम् अपर सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को फैसला सुनाया। उन्होंने राजेश,छाया,चंचल व चीनू को दोषी सिद्ध होने पर विभिन्न धाराओं में सजा के साथ ही हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा और 22000 रूपये अर्थदंड दिया।
10 आरोपियों को राहत
घटना में पुलिस ने पड़ोसी शुभम लोधी ने की रिपोर्ट पर केस दर्ज किया था। मामले में फारूख, महेश, राहुल, सिद्धू, राहुल मीणा, अभिनव, अमीर चन्द्र, केशव, आदित्य, संजू, प्रतिभा को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने इन्हें दोष मुक्त कर दिया। प्रकरण में शासन की ओर से एजीपी रविन्द्र कुशवाह ने पैरवी की।