उज्जैन,अग्निपथ। एक बदमाश ने विकलांग युवती का अपहरण कर दुष्कर्म कर डाला था। करीब ढाई साल पूर्व हुई घटना में सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामले में न्यायालय ने दोषी को 10 साल की सजा दी है।
माधवनगर क्षेत्र निवासी विकलांग युवती को 20 अक्टूबर 2019 को पिता के साथ इलाज के लिए जयपुर जा रही थी। इसी दौरान इंदौर का सुभाष पिता संतोष यादव (23) मदद के बहाने उसका अपहरण कर ले गया था। मामले में माधवनगर पुलिस ने सुभाष को पकडक़र पीडि़ता को बरामद किया था। पता चला था सुभाष ने पीडि़ता के साथ दुष्कर्म भी किया था। मामले सोमवार को नवम अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी सिद्ध होने पर सुभाष को 10 साल कैद, एक हजार रुपए अर्थदंड दिया और पीडि़ता को प्रतिकर दिलाने के लिए पत्र लिखा। प्रकरण में शासन का पक्ष अपर लोक अभियोजक रविंद्र कुशवाह ने रखा।
रंगदारी मांगने वालों को 11 साल बाद सजा
उज्जैन,अग्निपथ। शराब के लिए रुपए नहीं देने पर दो बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट कर दी थी। करीब 11 साल पहले हुई घटना में कोर्ट ने दोनों दोषियों को एक-एक साल की सजा सुना दी।
भाटपचलाना निवासी अजय सिंह 8 मई 2011 को गांव में पुलिया बनवा रहा था। इसी दौरान बडऩगर के ग्राम नौगांवा निवासी लालसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत (32) व वलबहादुर सिंह पिता सुरेन्द्र सिंह सैंगर(30)वहां पहुंचे, दोनों ने अजय से शराब पीने के लिए रुपए मांगे। नहीं देने पर मारपीट कर घायल कर दिया। भाटपचलाना पुलिस ने दोनों पर जबरिया वसूली का केस दर्ज किया था।
प्रकरण में बडऩगर की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनल गुप्ता ने फैसला सुनाया। उन्होंने दोनों को दोषी सिद्ध होने पर एक-एक साल की सजा और दो हजार रूपये अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजक अमित कोठे ने पैरवी की।