प्राणघातक हमला करने वालों को पांच साल की कैद

टक्कर मारकर जान लेने वाले को भी हुई सजा

उज्जैन,अग्निपथ। जिला कोर्ट ने मंगलवार को दो प्रकरणों में फैसला सुनाया। न्यायालय ने बोतल से हमला कर जानलेवा हमला करने के मामले में तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। वहीं टैंकर से टक्कर मारकर महिला की जान लेने वाले चालक को एक वर्ष कैद की सजा दी है।

मुकदमा -1

उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 10 फरवरी 2019 को समीर की बाइक में उसका भाई सिकंदर पेट्रोल भरवाने जा रहा था। इसी दौरान गंगानगर निवासी अजय पिता गोपाल(22)अंकपात का पवन पिता बंशीलाल (23)व भैरुनाला का संजय पिता गनपति(26)एक्टिवा से पहुंचे।

उन्होंने बाइक उनकी होना बताकर सिकंदर से विवाद कर शराब की बोतल सिर पर मार दी। फिर टूटी बोतल से समीर के गले पर भी हमला किया। चिमनगंज थाने के इस केस में नवम अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार शौक ने मंगलवार को फैसला सुनाया। उन्होंने तीनों को जानलेवा हमले का दोषी साबित होने पर 5-5 साल कैद व छह हजार रूपये अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष अपर लोक अभियोजक रविन्द्र कुशवाह ने रखा।

मुकदमा -2

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने बताया कि मनीष राठौर 9 नवंबर 2014 को पत्नि शिवाली व बेटी मानवी को लेकर बाइक से जा रहा था।

जंतर मंतर महल के समीप भोपाल स्थित आनंद नगर नरेंद्र पिता रघुवीर सिंह (45) टैंकर लेकर पीछे से आया ओर राठौर की बाइक को टक्कर मार दी। घटना के बावजूद नरेंद्र रुकने के बजाए शिवाली के सिर पर टैंकर चढ़ाता हुआ भाग गया। हादसे में शिवाली की मौके पर ही मौत हो गई। नीलगंगा थाने में दर्ज इस केस में प्रथम श्रेणी न्याययिक मजिस्ट्रेट कुशाग्र अग्रवाल ने मंगलवार को फैसला सुनाया। उन्होंने चालक नरेंद्र को दोषी सिद्ध होने पर 1 साल कैद व एक हजार रूपये अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष सहायक जिला लोक अभियोजन प्रशांत त्रिवेदी ने रखा।

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