रेप के बाद शादी की शर्त पर छूटा था मुंबई जेल से
उज्जैन,अग्निपथ। असम की एक एयर होस्टेस ने तोपखाने के युवक के खिलाफ माधवनगर थाने में शिकायत की है। आरोप लगाया कि दुष्कर्म करने के बाद शादी का वादा कर युवक जेल से छूटा और घर ले आया,लेकिन फिर मारपीट कर घर से निकाल दिया। मामले में पुलिस जांच कर रही है।
असम निवासी युवती इंडिगो एयरलाइंस में एयर होस्टेस है। मुंबई के ओशिवारा अंधेरी वेस्ट में रहने के दौरान गारमेंट का धंधा करने वाले तोपखाना निवासी आशी खान से उसकी दोस्ती हुई। करीब दो साल तक लिव इन में रहने के बाद युवती ने शादी का कहा तो आशी उसे छोडक़र भाग गया। नतीजतन पीडि़ता की रिपोर्ट पर मुंबई पुलिस ने अप्रैल 2022 में आशी को दुष्कर्म मामले में जेल भेज दिया।
बाद में शादी का वादा करने पर आशी जेल से रिहा हो गया और पीडि़ता को 8 अगस्त को घर ले आया। लेकिन मंगलवार को आशी पीडि़ता को भरतपुरी घुमाने के बहाने ले गया और मारपीट कर भगा दिया। मजबूरन पीडि़ता थाने पहुंची। पुलिस ने शिकायत के बाद उसे वन स्टॉप सेंटर भेजा और बुधवार सुबह उसके बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तत्पश्चात पीडि़ता मुंबई लौट गई।
मारपीट कर बाइक फोडऩे पर चार को सजा
उज्जैन,अग्निपथ। रंजिश में युवक से मारपीट कर उसकी बाइक फोडऩे के केस में महिदपूर कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। करीब छह साल पुराने इस केस में न्यायालय ने चार लोगों को सजा सुनाई है।
ग्राम झारडा निवासी तेजूसिंह 25 मई 2016 की रात बाइक से जा रहा था। इसी दौरान ग्राम पिपल्याधुमा के करण सिंह पिता पूरालाल(48) नारायणसिंह पिता गोपाल सिंह(36)दुला पिता कालू(55) राहुल पिता गोपाल(32) ने उसे रोका और लाठी से हमला कर दिया। चारों ने तेजू को पीटने के साथ उसकी बाइक में भी तोडफ़ोड़ कर दी।
घटना में झारडा पुलिस ने केस दर्ज किया। मामले में सुनवाई के बाद प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा ने फैसला सुनाया। उन्होंने चारों को दोषी सिद्ध होने पर 6-6 माह कैद व दो हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष सहायक जिला अभियोजक देवेन्द्र जोशी ने रखा। जानकारी अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने दी।