रंजिश में पत्थर से कुचलकर मार डाला था
उज्जैन,अग्निपथ। जिला न्यायालय ने पांच साल पहले हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में गुरुवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने जघन्य हत्याकांड में महिला सहित परिवार के पांच लोगों को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है।
धोबी गली निवासी विशाल लश्करी और जितेंद्र पिता प्रेमराज कुशवाह के बीच काफी समय से विवाद था। रंजिश के चलते 16 जुलाई 2017 की रात 10 बजे जितेंद्र ने विशाल के घर जाकर गाली देने लगा। मना करने पर पुत्र विवेक, करण,ओमप्रकाश कुशवाह व एक नाबालिग आरोपी तलवार-चाकू लेकर उसके घर में घुस गए और हमला कर दिया।
यह देख विशाल को उसका भाई रवि बचाने आया तो पांचों ने उसे भी चाकू मार दिए और जितेंद्र की पत्नी प्रभा उर्फ सुनीता ने छत पर से रवि को पत्थर मारे। घायल होकर गिरने के बाद भी जितेंद्र आदि ने विशाल व रवि का सिर पत्थर से कुचल दिया।
कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए इस दोहरे हत्याकांड में अब तक की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके वाणी ने गुरुवार को फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी सिद्ध होने पर पांचों को दोहरी उम्रकैद के साथ विभिन्न धाराओं में भी सजा सुना दी।
नाबालिग का फैसला लंबित
फैसले के संबंध में उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया दोहरे हत्याकांड को सनसनीखेज अपराध में शामिल किया गया था। मामले में नाबालिग भी आरोपी है,जिसका प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण में शासन का पक्ष जिला लोक अभियोजक राजकुमार नेमा व एडीपीओ सूरज बछेरिया ने रखा है।