शाजापुर, अग्निपथ। नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं जुर्माना की सजा से दंडित किया है। एडीपीओ सचिन रायकवार ने बताया कि विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी नारायणसिंह सौंधया 30 वर्ष निवासी ग्राम माताजी लालाखेड़ी थाना सोयतकलां आगर-मालवा को भादवि की धारा 376(3) में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 3 हजार रुपए के अर्थदण्ड एवं पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
विशेष लोक अभियोजक प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि 17 फरवरी 2019 के लगभग 15 दिन पूर्व पीडि़ता की मां मजदूरी करने गई थी। पीडि़ता घर पर अकेली थी तभी आरोपी नारायण आया और पीडि़ता को जबरदस्ती घर के आगे बड़ली में ले गया और उसके साथ खोटा काम किया। आरोपी ने धमकी दी कि किसी को बात बताई तो जान से खत्म कर देगा। पीडि़ता ने घटना के बारे में डॉक्टर एवं मां को बताया।
डॉक्टर ने उक्त घटना की सूचना पुलिस को दी जिस पर से पुलिस द्वारा पीडि़ता के कथन लेखबद्ध कर देहाती नालसी लेख की गई, जिसके आधार पर थाना सोयतकलां पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपेार्ट लेखबद्ध किया गया। थाना सोयतकलां के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से पैरवी देवेन्द्रकुमार मीना शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को्रं से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया।