उज्जैन,अग्निपथ। बडऩगर कोर्ट ने ढाई साल की मासूम से दुष्कर्म के सनसनीखेज में मंगलवार को फैसला सुनाया। भाटपचलाना में करीब तीन साल पहले हुई इस घटना में न्यायालय ने दोषी नौकर को मरने तक जेल में रहने की सजा के साथ भारी अर्थदंड दिया है।
भाटपचलाना निवासी व्यक्ति की ढाई साल की बेटी 13अक्टॅूबर 2019 को दुकान में खेलते हुए अचानक गायब हो गई। बेटी के नहीं दिखने पर पिता उसे पहले माले पर देखने गए तो वहां उनका नौकर अर्जुन पिता भैरूलाल, निवासी उज्जैन मासूम से दुष्कर्म करते दिखा। घटना में पुलिस ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट केस दर्ज किया। सनसनीखेज घटना में शामिल जघन्य कांड में पुलिस ने जांच कर चालान पेश किया।
मामले में अब तक की सुनवाई के बाद बडऩगर के विशेष न्यायाधीश जफर इकबाल ने अर्जुन को दोषी सिद्ध होने पर मंगलवार को फैसला सुनाया। उन्होंने अर्जुन को दोषी सिद्ध होने पर उम्रकैद (जीवनकाल तक कारावास) व तीस हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक भारती उज्जालिया ने रखा।
मकान तोड़ रहे मजदूर पर गिरा पिलर, मौत
उज्जैन, अग्निपथ। जर्जर मकान तोड़ रहे मजूदर पर मंगलवार दोपहर पिलर गिर गया। दबने से मौके पर उसकी मौत हो गई। साथी मजदूर उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे।
कोतवाली थाने के एएसआई चंद्रभानसिंह ने बताया कि छत्री चौक सराय से तीन मजदूरों को पुराना मकान तोडऩे के लिये योगेश्वर टेकरी पर रहने वाला रामी परिवार मजदूरी के लिये लाया था। दोपहर में तुड़ाई का काम करते समय एक मजदूर मकान का पिल्लर गिरने से दब गया। जिसे साथ काम कर रहे मजूदर राहुल और विकास ने बमुश्किल बाहर निकाला और जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया।
ड्यूटी कपाउंडर की सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची थी। राहुल नायापुरा का रहने वाला था और विकास अ बोदिया का। दोनों का कहना था कि वह मृतक को नहीं पहचानते है। पुलिस ने सराय पहुंचकर जानकारी जुटाई तो सामने आया कि मृतक रतलाम के रतनगढ़ पीठ का रहने वाला सुनील पिता लक्षमण नाथ है। परिजनों को घटना से अवगत कराया गया।
देर शाम परिजन उज्जैन पहुंचे थे, जिनका कहना था कि सुनील मजूदरी के लिये उज्जैन आया था और कई दिनों से घर नहीं लौटा था। एएसआई के अनुसार मामले में मर्ग कायम किया गया है। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद जांच शुरु की जाएगी। लापरवाही सामने आने संबंधित के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा।