देवास, अग्निपथ। घातक हथियारों से हमला कर मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। विवाद युवती से छेड़छाड़ के मामले में हुआ था।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि 11 अगस्त 2018 की रात लगभग 11 बजे फरियादी शैलेन्द्र के घर के पास रहने वाला सिद्धार्थ उर्फ लक्की उसके पास आया और बोला कि उसकी साली को शुभम ठाकुर परेशान करता है। इसी बात को लेकर शुभम का दोस्त अंकित फोन पर सिद्धार्थ को गालियां दे रहा था और बोला कि अंकित उसके पास आ रहा है। फिर अंकित हाथ में तलवार लेकर, शुभम चाकू व अन्य आरोपीगण हाथ में लट्ठ लेकर आये और सिद्धार्थ के साथ मारपीट करने लगे।
जब शैलेन्द्र ने बीच-बचाव किया तो अंकित ने उसे तलवार से सिर पर मारा व अन्य आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की।उसके चिल्लाने पर मोहल्ले वालों ने बीच-बचाव किया तो आरोपीगण जान से मारने की धमकी देते हुए वहा से भाग गये। कोतवाली थाने में आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सोनल पटेल ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपीगण अंकित, रोहित उर्फ काली, शुभम एवं छोटू उर्फ जयदीप को धारा 324 भादवि में दोषी पाते हुये 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जयंती पौराणिक, अपर लोक अभियोजक द्वारा किया गया।