प्रशासक के आदेश के बाद भी बड़ा गणपति मंदिर के पास की चार दुकान नहीं हटवाई
उज्जैन, अग्निपथ। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाहर सडक़ पर लगीं दुकानों को हटाने के निर्देश देने के बाद भी मंदिर के कृष्णा सिक्यूरिटी एंड लेबर सप्लाई (केएसएस) कंपनी के सुरक्षा गार्डों द्वारा प्रशासक के आदेश की अवहेलना करने पर सोमवार को कंपनी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
महाकालेश्वर मंदिर में सिक्यूरिटी का ठेका संभालने वाली कंपनी के क्यूआरटी गार्डों को सोमवार को प्रशासक संदीप सोनी ने बड़ा गणेश मंदिर के पास की 3 से 4 दुकानों को हटाये जाने के निर्देश दिये थे। मंगलवार को फिर से कंट्रोल रूम से वाचिंग के दौरान उन्होंने देखा कि आदेश दिये जाने के बाद भी इन अस्थाई दुकानों को नहीं हटाया गया है। दुकानें भीड़ निकासी में बाधा बन रही थीं। लिहाजा प्रशासक श्री सोनी ने सेट पर ही केएसएस कंपनी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने के निर्देश प्रदान कर दिये।
पहले भी 50 हजार का जुर्माना
केएसएस सिक्यूरिटी कंपनी पर जुर्माने की यह कोई पहली घटना नहीं है। इसके पूर्व भी चार नंबर गेट के सुरक्षा गार्डों द्वारा प्रवेश के दौरान एक वृद्ध महिला को धक्का दिये जाने की घटना को अंजाम दिया था। जोकि एक मीडियाकर्मी ने कैप्चर कर ली थी। इसी को लेकर कार्रवाई करते हुए मंदिर प्रशासक श्री सोनी ने कंपनी पर 50 हजार रुपये की पैनल्टी तो लगाई ही साथ ही चार सुरक्षा गार्डों को भी निलंबित कर दिया था।
22 फरवरी को खुलेगा टेंडर
महाकालेश्वर मंदिर में केएसएस कंपनी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। मंदिर प्रशासन ने महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल लोक की सिक्यूरिटी के लिये फिर से टेंडर जारी किया था। तकनीकी और फायनेंशियल बीड खोले जाने की तिथि 7 फरवरी नियत की गई थी। लेकिन महाशिवरात्रि पर्व नजदीक होने से इस तिथि को बढ़ाकर अब 22 फरवरी कर दिया गया है। इस दिन फायनली मालूम हो जायेगा कि कौन सी कंपनी मंदिर का ठेका संभालेगी। बताया जाता है कि लखनऊ की एक बड़ी कंपनी को सिक्यूरिटी का ठेका दिया जा सकता है। केएसएस कंपनी भी एक अन्य कंपनी के साथ मिलकर जाइंट वेंचर के माध्यम से टेंडर में शामिल है।
चार दुकानों को हटाने के निर्देश प्रदान किये थे। 25 हजार की पैनल्टी का नोटिस भेजा जा रहा है।
– संदीप सोनी, प्रशासक श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति