केस दर्ज
धार, अग्निपथ। जिले के निसरपुर में ईसाई लडक़े ने सोशल साइट पर एक हिंदू लडक़ी को फंसाया और उससे शादी की। शादी के बाद उसे हिंदू धर्म का पालन करने पर रोकटोक से शुरू हुई बात प्रताडऩा और मारपीट तक जा पहुंची। प्रताडऩा की हद तो तब हुई जब लडक़ी गर्भवती थी तब भी पति ने मारपीट की और जानबूझकर पत्नी के पेट पर लात मारी। इसके बाद पत्नी के पेट में दर्द उठा और उसे बड़वानी में भर्ती करवाना पड़ गया। साथ ही नौबत गर्भपात तक पहुंच गई। इसके बाद युवती अपने मायके आई और पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में धर्मांतरण सहित अन्य धाराओं में केस दर्जकर आरोपी पति को राउंडअप किया है। इस मामले के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने भी विरोध दर्ज करवाया है।
निसरपुर की नई बसाहट में रहने वाली यह पीडि़ता घर में अपने भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी। पिता की मौत के बाद मां के साथ मजदूरी कर घर का लालन-पालन करने वाली युवती सोशल साइट पर एक अजनबी युवक से बात करने लगी। युवक विकास पिता राजेन्द्र जोशी निवासी कुक्षी ने खुद को ब्राहम्ण बताकर युवती से बातचीत की। 1
5 जून 2022 से शुरू हुई यह कहानी प्यार और फिर शादी तक पहुंच गई। लेकिन युवती के परिवार के लोग शादी के खिलाफ थे। इसके बाद भी युवती ने 13 जुलाई को युवक विकास से शादी कर ली। शादी के पहले युवक विकास ने अपने धर्म की जानकारी दी। लेकिन तब तक नौबत गहरे प्रेम संबंध तक पहुंच गई थी। ऐसे में युवती ने विकास से चर्च में शादी की।
शादी के बाद शुरू हुई रोकटोक
शादी के बाद विकास ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। पत्नी को हिंदू धर्म के रीति नीति मानने से रोकना शुरू कर दिया। बिंदी तक लगाने से मना करने लगा। पत्नी ने जब करवाचौथ पर उपवास किया तो भी शराब पीकर रात में मारपीट की। लगातार प्रताडऩा बढ़ती गई। इस बीच पत्नी गर्भवती हुई, इसके बाद भी विकास नहीं रूका। एक दिन मारपीट इस हद तक पहुंच गई कि विकास ने पत्नी के पेट पर लात मार दी। जिससे हालात बिगडऩे पर पत्नी का गर्भपात करवाना पड़ा।
मायके गई तो नहीं आया लेने
घटना के बाद पीडि़ता अपने मायके चली गई। इसके बाद आरोपी विकास उसे लेने वापस नहीं गया। लगातार सुलह के प्रयास के बाद भी बात नहीं बनी। इसके बाद पीडि़ता ने परेशान होकर कुक्षी पुलिस की मदद ली। कुक्षी थाने पर पीडि़ता ने आरोपी विकास के खिलाफ धारा-363, 366-ए, 376, 376(2)(एन), 376(3), 323 भादवि, ङ, 5एल/6 पॉक्सो एक्ट, 3/5 मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश अधिनियम 2020 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी विकास को राउंडअप किया है।
हिंदू युवा जनजातीय संगठन के जिलाध्यक्ष विक्की सोलंकी ने घटना पर विरोध जताते हुए कहा कि कहा कि आरोपी विकास ने हिंदू युवती को बहला फुसलाकर फंसाया और लडक़ी को अपनी रीतिरिवाज से दूर रहने के लिए कहा। डराने-धमकाना शुरू किया। लडक़ी का शारीरिक शोषण किया गया। इस प्रताडऩा से तंग आकर लडक़ी पुलिस के पास पहुंची और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।