मिनिमम बैलेंस की शर्त के कारण टोल प्लाजा पर हो रही थी समस्या, अब निगेटिव बैलेंस ना होने पर टोल प्लाजा पार करने की अनुमति होगी
नई दिल्ली। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने वाहन चालकों को अच्छी खबर दी है। NHAI ने फास्टैग में मिनिमम बैलेंस रखने की लिमिट को हटा दिया है। हालांकि, इसका लाभ केवल पैसेंजर सेगमेंट के व्हीकल को मिलेगा। कमर्शियल व्हीकल को इससे छूट नहीं मिलेगी।
बैंक नहीं बना सकते मिनिमम बैलेंस का दबाव
NHAI की ओर से जारी बयान के मुताबिक, फास्टैग जारी करने वाले बैंक सिक्युरिटी डिपॉजिट के अलावा मिनिमम बैलेंस को अनिवार्य नहीं कर सकते हैं। ना ही इसको लेकर ग्राहकों पर दबाव बना सकते हैं। अभी तक कई बैंक ग्राहकों से सिक्युरिटी डिपॉजिट के अलावा मिनिमम बैलेंस बनाए रखने को कह रहे थे। मिनिमम बैलेंस की शर्त के कारण कई वाहन चालक फास्टैग वॉलेट में पर्याप्त राशि होने के बाद भी टोल प्लाजा से गुजर नहीं पाते थे। इस कारण टोल प्लाजा पर विवाद की स्थिति भी बन जाती थी।
बैलेंस निगेटिव नहीं तो टोल से पार हो जाएगी कार
NHAI के मुताबिक, टोल प्लाजा पर वाहनों के आसानी से आवागमन के लिए यह फैसला किया गया है। अब यदि फास्टैग में निगेटिव बैलेंस नहीं है तो कार को टोल प्लाजा पार करने की अनुमति होगी। टोल प्लाजा पार होने के बाद फास्टैग का बैलेंस निगेटिव होने पर बैंक सिक्युरिटी डिपॉजिट से इसे वसूल सकते हैं। अगले रिचार्ज के बाद सिक्युरिटी डिपॉजिट की राशि को पूरा कर दिया जाएगा।
देश में इस समय 2.54 करोड़ फास्टैग
देश में इस समय 2.54 करोड़ से ज्यादा फास्टैग यूजर हैं। देश के कुल टोल कलेक्शन में फास्टैग की 80% हिस्सेदारी है। फास्टैग के जरिए रोजाना करीब 89 करोड़ रुपए के टोल टैक्स की वसूली हो रही है। 15 फरवरी 2021 से टोल प्लाजा पर केवल फास्टैग के जरिए टोल टैक्स वसूला जाएगा। NHAI ने पूरे देश के टोल प्लाजा पर 100% कैशलेस टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य तय किया है।