लेन-देन के विवाद में चले थे हथियार, दोनों पक्षों के सात लोगों को सजा

उज्जैन,अग्निपथ। लेन-देन के कारण हुई रंजिश के चलते इंगोरिया क्षेत्र में साढ़े छह साल पहले दो पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया था। घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए थे। मामले में बुधवार को बडऩगर कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के सात लोगों को सजा व अर्थदंड दिया है।

पिता पांच साल, तो बेटों को तीन माह कैद

इंगोरिया स्थित ग्राम मालपुरा निवासी जितेंद्र पिता कचरुलाल ने 24 अक्टूबर 2014 को इंगोरिया थाने में केस दर्ज कराया था कि भंवरलाल कीर ने पुत्र मोतीराम व गुड्डा उर्फ तेजाराम के साथ उन पर लाठी, कुल्हाड़ी से जान लेवा हमला किया। घटना में उसे काका कचरु, बाबूलाल व मां सरेकुंवर के साथ एक नाबालिग घायल हो गया। जितेंद्र ने गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का भी लगाया था। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद बडऩगर के अपर सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने फैसला सुनाया। उन्होंने विभिन्न धाराओं में मोतीराम व गुड्डा को 3-3 माह व भंवरलाल को धारा 307 में 5 वर्ष सश्रम कारावास व सभी दोषियों को 2500 रुपये अर्थदण्ड दिया।

रुपए मांगने पर हमले का आरोप

दूसरे पक्ष से मोतीराम ने बाबूलाल ने भाई कचरुलाल पुत्र सरवन व भतीजे जितेंद्र पर आरोप लगाया था। बताया था कि उधारी मांगने पर चारों ने लाठी से हमला कर हत्या की धमकी दी। मोतीराम के घायल होने पर पुलिस ने चारों के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले में इस पक्ष के केस का फैसला भी अपर सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने किया। उन्होंने सरवन को विभिन्न धाराओं में दो साल की सजा सुनाई। वहीं बाबूलाल, कचरू व जितेंद्र को 6-6 माह सश्रम कारावास के साथ सभी दोषियों को 4500 रुपए अर्थदंड दिया। दोनों प्रकरण में शासन का पक्ष अपर लोक अभियोजक कलीम खान ने रखा व जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।

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