बायो डीजल के नाम पर बेच रहे थे नकली ईंधन, केस दर्ज

दो पंप सील कर संचालकों पर कार्रवाई, एक हजार लीटर ईंधन जब्त

उज्जैन। बायो डीजल के नाम पर ग्राहकों को नकली ईंधन बेचे जाने पर जिले में दो डीजल पंपों पर कार्रवाई की गई है। करीब एक हजार लीटर नकली ईंधन जब्त कर दोनों पंप सील कर दिए हैं। इसके साथ ही दोनों पंप मालिकों पर केस दर्ज किया गया हैै।

जिला स्तरीय जांच दल द्वारा नागदा में दो बायोडीजल पम्प की जाँच कार्यवाही की गई है। जांच में बायो डीजल के नाम पर नकली डीजल बेचा जाना पाया गया। दोनों पंप मालिक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है । जांच में और भी कई गड़बड़ी मिली हैं। आपूर्ति अधिकारी के मुताबिक युनाईटेड इंजिनियरिंग बायोफ्यूल नागदा के संचालक अब्बास अली पिता कासिम अली निवासी नागदा के पास में बायोडीजल पम्प संचालित करने के लिये किसी भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नही होना पाई गई।

इसके अलावा पम्प के भूमिगत टैंक से बायोडीजल निकालकर कर डेनसिटी ज्ञात करने पर बायोडीजल की डेनसिटी का पेट्रोलियम पदार्थ नही होना पाया गया। पेट्रोलियम पदार्थ को कपड़े में भिगोकर जलाने पर भभक कर जलने लगा। पंप संचालक द्वारा माह मार्च-21 में लगभग 1 लाख 79 हजार लीटर बायोडीजल के नाम पर मिलावटी पदार्थ उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर विक्रय किया जा रहा था। उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी एवं ठगी की गई।

इस प्रकार पंप संचालक द्वारा मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ से उपभोक्ताओं को विक्रय किये जाने के कारण उनके वाहनों में खराबी आना सम्भावना है। पंप संचालक द्वारा अनाधिकृत रूप पंप संचालित करने के कारण मौके पर पाया गया 483 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को जप्त कर पंप को सी किया गया।

इन पर केस

पंप संचालक अब्बास अली पिता कासिम अली निवासी नागदा, पंप प्रोपा. युनुस पिता कासिम अली निवासी नागदा तथा पेट्रोलियम प्रदाय करने वाली फर्म श्री सांई ट्रेडर्स नीमच, महाकाल बायोडीजल अल्कापूरी रतलाम के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

दूसरे पंप से मार्च में 40 हजार लीटर डीजल बेचा

मेसर्स जे.के. बायोडीजल पम्प के संचालक जावेद पिता जाहिद खॉन निवासी नागदा के पास में बायोडीजल पम्प संचालित करने के लिये किसी भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नही होना पाई गई। पम्प के भूमिगत टैंक से बायोडीजल निकालकर कर डेनसिटी ज्ञात करने पर बायोडीजल की डेनसिटी का पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होना पाया गया। पेट्रोलियम पदार्थ को कपड़े में भिगोकर जलाने पर भभक कर जलने लगा।

पंप संचालक द्वारा माह मार्च-21 में लगभग 40000 लीटर बायोडीजल के नाम पर मिलावटी पदार्थ उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर विक्रय किया जा रहा था जो उपभोक्तओं से धोखाधड़ी एवं ठगी की गई। पंप संचालक द्वारा मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ से उपभोक्ताओं को विक्रय किये जाने के कारण उनके वाहनों में खराबी आना आशंकित है। पंप संचालक द्वारा अनाधिकृत रूप पंप संचालित करने के कारण मौके पर पाया गया 524 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को जप्त कर पम्प को सीलबंद किया गया। पंप संचालक जावेद पिता जाहिद खॉन निवासी नागदा, तथा पेट्रोलियम प्रदाय करने वाली फर्म श्री सांई ट्रेडर्स नीमच के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है।

इन्होंने की जांच

जाँच में मोहन मारू जिला आपूर्ति नियंत्रक, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नागदा आशुतोष गोस्वामी, मनीष कुमार सेल्स आफिसर आईओसीएल, एस.आर. बरडे सहायक आपूर्ति अधिकारी उज्जैन, दिनेश यादव व नागेश दायमा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तथा श्याम दुबे नापतौल निरीक्षक शामिल थे।

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