शासकीय सेवकों के लिये आदेश-वैक्सीन नहीं तो वेतन नहीं

उज्जैन। अब शासकीय सेवकों को वेतन तभी मिलेगा जब उन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया होगा। कलेक्टर ने मंगलवार को एक आदेश निकाला है, जिसमें 31 जुलाई तक शत-प्रतिशत शासकीय सेवकों को वैक्सीनेशन करवाने की चेतावनी दी गई है। अन्यथा जुलाई का वेतन तभी आहरित होगा जब वैक्सीनेशन का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी कर सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ सभी अधिकारी -कर्मचारियों का कोविड वैक्सीनेशन सुनिश्चित करवाएं। कलेक्टर ने जिलाकोषालय अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे जून माह के वेतन बिल के साथ ही सभी जिला अधिकारियों से वैक्सीनेशन के प्रमाण-पत्र एकत्रित करें एवं उनको प्रस्तुत करें।

साथ ही उन्होंने निर्देशित किया है कि जुलाई माह का वेतन तभी आधारित किया जाए जब शत प्रतिशत शासकीय कर्मचारी वैक्सीनेशन करवा लें। सभी संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी शासकीय सेवकों के वैक्सीनेशन की जानकारी भी कलेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया है।

वैक्सीनेशन हेतु निर्धारित किए 68 केंद्र

वैक्सीनेशन अभियान अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा शहर के समस्त वार्डों में 68 वैक्सीनेशन केंद्र स्थापित किए हैं। जहां नागरिक स्थल पर ही रजिस्ट्रेशन करवा कर वैक्सीन लगा सकता है। इसी के साथ ही को वैक्सीन के सेकंड डोज हेतु 8 सेंटर बनाए गए हैं तथा आठ एडिशनल वैक्सीनेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

उपरोक्त समस्त टीकाकरण सेंटरों पर 18+, 45+ की आयु के नागरिकों के साथ ही कोविडशील्ड सेकंड डोज हेतु पात्र नागरिक टीका लगवा सकेंगे। स्थल पर ही टीकाकरण रजिस्ट्रेशन हेतु नागरिक अपना परिचय पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस पैन कार्ड इत्यादि) एवं मोबाइल अनिवार्य रूप से साथ में रखें।

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