देवास, अग्निपथ। व्यापमं परीक्षा में फर्जी परीक्षा देने के मामले में दो लोगों को चार-चार साल कैद की सजा दी गई है। कोर्ट ने आरोपी टीटू बघेल व रवि उर्फ रविन्द्रपाल को भा.दं.सं. की धारा 467 सहपठित धारा 120 बी में दोषी माना है। इस आधार पर दोनों को 4-4 […]
