अवैध शराब परिवहन करने वाले को एक साल की कैद

देवास, अग्निपथ। अवैध शराब का परिवहन करने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया के मुताबिक जिले के पीपलरावांं थाना क्षेत्र निवासी अर्जुनसिंह को 19 मई 2016 को मोटरसाइकल पर 63 लीटर देशी प्लेन शराब ले जाते पुलिस ने पकड़ा था।

शराब परिवहन का लाइसेंस नहीं होने से उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिव कुमार कौशल ने आरोपी अर्जुन सिंह को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में दोषी पाते हुये कैद के साथ 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रईस शेख ने की।

चाकू रखने पर एक साल का कारावास

वहीं दरगाह के पास तेज धार व खटकेदार चाकू रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी के मुताबिक कोतवाली पुलिस ने लोटन शाह दरगाह के पास मोती बंगला देवास से राजा उर्फ राजेन्द्र पिता बापू सिंह नि. हाटपुरा नेवरी के पास से चाकू जब्त कर उसे गिरफ्तार कर थाना में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

आधार कार्ड संशोधन के लिए सुबह चार बजे से लाईन में लगी महिलाएं

Wed Mar 15 , 2023
पुलिस के साए में टोकन वितरण, लोकसेवा केंद्र पर हंगामे के बाद गेट बंद नागदा, अग्निपथ। आधार कार्ड में संशोधन कराने के लिए शहर के सभी आधार कार्ड सेंटर पर सुबह चार बजे से लाईन लग रही है। जिसको लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है बुधवार को डाकघर […]

Breaking News