महिदपुर, अग्निपथ। न्यायिक दण्डाधिकारी, महिदपुर के न्यायालय ने चेक अनादरण (बाउंस) के एक मामले में आरोपी राजाराम पिता बापूलाल जाट, निवासी काचरिया को एक वर्ष का कारावास और पाँच लाख दस हज़ार रुपये (₹5,10,000) की कुल राशि परिवादी को अदा करने की सज़ा सुनाई है। यह निर्णय 25 सितंबर 2025 को सुनाया गया।
परिवादी संजय निर्वाणी से आरोपी ने पारिवारिक आवश्यकता के लिए तीन लाख रुपए उधार लिए थे और भुगतान के लिए एक चेक दिया था। चेक का भुगतान समय पर न होने पर, परिवादी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था।
न्यायालय ने आरोपी को चेक की मूल राशि 3 लाख रुपए और उस पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से 2 लाख 10 हज़ार रुपए ब्याज, इस प्रकार कुल 5 लाख दस हज़ार रुपए की राशि परिवादी को अदा करने का दंड दिया। यह जानकारी एड्वोकेट विक्रांत निर्वाणी ने दी।
