15 हज़ार का जुर्माना
उज्जैन, अग्निपथ। नागदा के ग्राम बेरछा में पदस्थ रहे पटवारी जितेंद्र सिंह राणावत को लोकायुक्त स्पेशल कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देते हुए बुधवार को चार साल कैद की सज़ा सुनाई है। दोषी पर पंद्रह हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई आवेदक विश्वप्रताप सिंह पंवार निवासी बेरछा की शिकायत पर की गई थी। पंवार ने अपनी कृषि भूमि के सीमांकन की रिपोर्ट तहसील कार्यालय में जमा करने के एवज में पटवारी राणावत द्वारा दस हज़ार रुपये की रिश्वत माँगे जाने की शिकायत की थी।
शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप प्लान किया और आरोपी पटवारी जितेंद्र सिंह राणावत को सात हज़ार रुपये की रिश्वत लेते हुए ७ जुलाई २०२२ को रंगेहाथों गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में पेश किए गए अभियोग पत्र में दोष साबित होने पर उसे भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत सज़ा सुनाई है।
