सुसनेर, अग्निपथ। साढे पांच साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी गोविंद पिता बापूलाल मेघवाल निवासी ग्राम धारुखेड़ी तहसील सुसनेर को कोर्ट ने जेल भेज दिया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एवं एडीपीओ पवन सोलंकी, सुसनेर ने बताया कि पीडि़ता की मां ने सुसनेर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि साढे पांच साल की बेटी 11 नवंबर को दोपहर 12:00 बजे पडोस में रहने वाला आरोपी हमारे घर आया और बेटी से बात करने लगा और उसे अपने घर ले गया। करीब दस पंद्रह-मिनट बाद ही बेटी जोर से रोते हुए घर आई और पूछने पर बताया कि आरोपी ने खोटा काम किया।
पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर धारा 376 (एबी) भादवि तथा 5एम/6 पोक्सों एक्ट में प्रकरण पंजीबद्व कर आरोपी को गिरफ्तार कर जिला अपर सत्र न्यायाधीश मैरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड की कोर्ट में पेश किया। जहां एडीपीओ पवन सोलंकी के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त को जेल वारंट बनाकर सुसनेर जेल भेजा।