9 हेल्थ सप्लीमेंट एवं आयुर्वेदिक फर्मों के खिलाफ मुकदमे दर्ज

उज्जैन, अग्निपथ। जिले में मिलावटखोरों पर कड़ी कार्यवाही जारी है। विगत 2 दिसम्बर को उद्योगपुरी आगर रोड स्थित गजमार्क निर्माण फर्म पर छापामार कार्यवाही की गई थी। जांच में पाये गये तथ्यों के आधार पर सोमवार को 9 फर्मों पर एफआईआर दर्ज की गई है।

कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर जिन फर्मों पर एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें गजमार्क निर्माण फर्म उमेश मंडोरा उज्जैन, पोलेन फार्मा प्रा.लि. विष्णु ताम्रकार एवं राजेन्द्र ताम्रकार मुम्बई, बियाणी एण्ड संस ओमप्रकाश एवं मनोज बियाणी महेश नगर उज्जैन, हितम आयुह केयर नीलेश लड्ढा उद्योगपुरी आगर रोड उज्जैन, वीनकेम फार्मा गोविन्द माहेश्वरी आरएनटी मार्ग इन्दौर, फ्रेंकी रेमेडिज जुजेर मुखिया एवं मुस्तफा इन्दौर, पी फार्माटेक राहुल इन्दौर, पोलेनजिप फार्मा शशिकान्त सिंह रायपुर, बून फार्मास्युटिकल दिलीप झंवर महेश नगर उज्जैन के विरूद्ध भादंसं की धारा-420 एवं अन्य धाराओं में थाना चिमनगंज मंडी उज्जैन में प्रकरण दर्ज कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि उद्योगपुरी आगर रोड स्थित गजमार्क फर्म पर विगत 2 दिसम्बर को छापामार कार्रवाई की गई थी, जहां मौके पर दल द्वारा निर्माण करके संग्रहित रखे गये हेल्थ सप्लीमेंट, मल्टी विटामिन, बी कॉम्पलेक्स सिरप एवं केप्सूल के नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला में भेजे गये हैं। इसी तरह आयुष अधिकारी द्वारा आयुर्वेदिक दवाओं के नमूने संग्रहित कर टेस्टिंग लेबोरेटरी ग्वालियर भेजे गये हैं।

जांच में गजमार्क फार्मा द्वारा बाहर के बड़े ब्रांडों के नाम पर हेल्थ सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन, बी कॉम्पलेक्स सिरप आदि का निर्माण किया जाना पाया गया, जबकि इन कंपनियों के अनुबंध एवं अन्य दस्तावेज गजमार्क निर्माण फर्म के संचालक उमेश मंडोरा द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उत्पादों के लेबल पर जानकारी भ्रामक पाई गई थी।

आयुष पिसाई केन्द्र की मिर्च व मसाले भी खतरनाक, प्रकरण दर्ज

21 नवम्बर को गढक़ालिका मन्दिर के पीछे स्थित फर्म आयुष पिसाई केन्द्र पर छापामार कर लिये गये मिर्ची एवं अन्य सामग्री के सेम्पल जांच के लिये भेजे गये थे। जांच में उक्त सेम्पल मानव स्वास्थ्य के लिये असुरक्षित पाये जाने से थाना जीवाजीगंज में आरोपी महेश पोरवाल के विरूद्ध धारा-420 एवं अन्य धाराओं में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री शैलेष कुमार गुप्ता द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया है। यह जानकारी एडीएम श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी द्वारा दी गई।

मावे में मिला रहे थे वनस्पति, उन्हेल की दो फर्मों पर मुकदमा

उन्हेल में मावा फैक्ट्री में कार्रवाई के दौरान मौजूद अधिकारी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेष कुमार गुप्ता ने बताया कि पिछले दिनों उन्हेल के मावा व्यापारी अतुल सर्राफ फर्म पुखराज इंटरप्राइजेस द्वारा अमानक मावा बनाकर विक्रय करने के चार प्रकरण बनाये गये थे एवं राजेन्द्र कुमार जैन, विशाल जैन एवं रितेश जैन फर्म ओसवाल ट्रेडर्स ग्राम रूपाखेड़ी उन्हेल नागदा के भी अमानक मावा के पांच प्रकरण बनाये गये थे। उक्त पुनरावृत्ति वाले प्रकरण में खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मावे में वनस्पति की मिलावट की पुष्टि होने से दोनों फर्मों के विरूद्ध भादंसं की धारा-272 एवं 420 के अन्तर्गत उन्हेल थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है।

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