कलेक्टर ने जिले में साहूकारी अधिनियम पर जारी किया आदेश

डोण्डी पिटवाकर बताया जायेगा ग्रामीणों को

झाबुआ, अग्निपथ। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की मंशानुरूप् आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में पूर्व में जारी किये गये साहूकारी लायसेंस को विभिन्न कारणों से अवैध अर्थात शून्य घोषित करते हुए नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब अगर कोई भी साहूकार अगर किसी व्यक्ति को ऋण अदायगी के दबाव बनाता है या धमकाता है तो ऐसे साहूकारों के विरूद्ध मामला दर्ज किया जावेगा जिसके तहत साहूकारों को 2 साल की सजा या 10 हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। कलेक्टर ने सभी एसडीएम से डोण्डी पिटवा कर और राजस्व कार्यालयों में सूचनाएं चस्पा करने के आदेश दिये हैं।

जारी किये गये आदेश में कलेक्टर झाबुआ ने लिखा है कि आदिवासी बाहुल्य गांवों में साहुकारों द्वारा अधिक ब्याज दरों पर आदिवासियों को कर्जा दिया जााता है और ब्याज वसूल कर उनका शोषण किया जाता है जिससे उनका समग्र विकास बाधित होता है। साथ ही उनकी चांदी या बहुमूल्य जेवरात भी गिरवी रखे जाते हैं। इसलिये तुरन्त प्रभाव से यह आदेश लागू किया जावे। ज्ञातव्य है कि जो साहूकार बिना लायसेंस कर्ज दे चुके हैं तो उन्हें रकम भी लौटाना होगी और दिया गया कर्ज भुलना होगा।

अगर कोई कर्ज लेने वाले पर साहूकार दबाव बनायेगा तो शिकायत होने पर कानूनी कार्यवाही संभव है। इस आदेश के बाद अगर किसी साहूकार को झाबुआ जिले में साहूकारी का काम करना है तो उसे प्रशासन से लायसेंस लेना होगा फिर साहूकारी का काम कर सकेगा। लेकिन दिये गये कर्ज के ब्याज की दरें सरकार तय करेगी। रजिस्टर भी मेंटेंन करना पड़ेगा जिसे समय-समय पर अधिकारी चैक भी करेंगे। इसे लेकर सरकार ने कोई विकल्प नहीं दिया है।

मान लीजिये इस आदेश के बाद साहूकारी अपना साहूकारी का कारोबार बंद कर देता है तो आपातकाल में आदिवासी या गरीब व्यक्ति को क्या तत्काल सरकार या प्रशासन कर्ज या आर्थिक सहायता आसानी से कुछ मिनटों में किसी भी समय उपलब्ध करा देगी? यदि हां तो इस आशय का आदेश कहां है? और अगर नहीं तो क्या यह आदेश सरकार पर उल्टा तो नहीं पड़ जायेगा?

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