फोटोग्राफर शिल्के आत्महत्या मामला: 45 दिन बाद आरोपियों की संपत्ति कुर्की के आदेश

उज्जैन,अग्निपथ। फोटोग्राफर नीलेश शिल्के आत्महत्या केस के आरोपियों की संपत्ति कुर्क हो सकती है। डेढ़ माह से फरार चारों ईनामी आरोपियों के संबंध में बुधवार को न्यायालय ने कुर्की आदेश दिए है। चिंतामण पुलिस गुरुवार को चारों के घर दबिश देकर कार्रवाई की तैयारी करेगी।

सर्वविदित है अभिषेक नगर निवासी फोटोग्राफर शिल्के ने 24 सितंबर को धरमबड़ला पर सल्फॉस खाकर जान दे दी थी। सुदखोरी के कारण हुई इस घटना में चिंतामण पुलिस ने दौलतगंज मंडल के पूर्व अध्यक्ष दिग्विजयसिंह चौहान,तिरुपति एवन्यू निवासी रणदीप मक्कड़ रामीनगर के अतुल गेहलोत,समीर फाईनेंस व विजय पटेल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था।

पांचों के फरार होने पर तात्कालीन एसपी मनोज सिंह ने पांच-पांच हजार रुपए ईनाम घोषित किया था। 13 अक्टॅूबर को विजय पटेल महू से पकड़ा गया था, लेकिन चारों अब तक गिर त में नहीं आ सके। नतीजतन पुलिस ने चारों की संपत्ति कुर्क के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। न्यायालय ने बुधवार को चारों की संपत्ति कुर्की के आदेश दे दिए।

ऐसे होगी संपत्ति कुर्क

चारों आरोपियों के फरार रहने पर कोर्ट ने संपत्ति कुर्क के आदेश दिए है। गुरुवार को उनके घरों पर दबिश देने के साथ संपत्ति की जानकारी निकालकर दो दिन में कोर्ट को देंगे। इसके बाद कोर्ट संपत्ति कुर्क का वारंट जारी कर सकती है।

इसलिए देना पड़ी थी जान

याद रहे शिल्के ने सोसाईड नोट में लिखा था कि उसने दुकान खोलने के लिए चौहान आदि से रुपए लिए थे। ब्याज सहित राशि लौटाने पर भी चारों उसे प्रताडि़त कर रहे थे। घर बिकवाने का प्रयास कर रहे थे। इसी से प्रताडि़त होकर उसने जान दे दी थी। घटना के बाद चौहान को भाजपा ने उसे पद से हटा दिया था। उसने अग्रीम जमानत का भी प्रयास किया, लेकिन नहीं मिलने पर चारों फरार हो गए।

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