देवास, अग्निपथ। पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाने बनाते हुए आरोपियों को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 2 बदमाशों को 4-4 हजार रुपए एवं 5 को 6-6 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया।
शासन की ओर से मामले में पैरवी कर रहे लोक अभियोजक सुधीर नागर ने बताया 6 सितंबर 2020 की रात उज्जैन रोड ब्रिज के नीचे रेलवे पटरी के किनारे से लखनलाल पिता राधेश्याम उम्र 19 वर्ष, सुरेंद्र पिता मोहनसिंह दोनों निवासी नौगांव बापचा थाना सिद्धिकगंज, जिला सीहोर, गणेश पिता सज्जन नाल उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम मुकुंदगढ़ थाना बागली जिला देवास, राजेंद्र सिंह पिता फूल सिंह नाल उम्र 30 वर्ष, कमललाल दोनों निवासी नरपाखेड़ी सिद्धिकगंज सीहोर, मिथुन कदम पिता विक्रम उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम नेमावर तहसील आष्टा थाना सिद्धिकगंज जिला सीहोर, अमरसिंह पिता रघुराम नाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम धरमपुरी तहसील बागली जिला देवास को पकड़ा था। आरोपियों से दो बांस के डंडे, एक गुप्ती, दो चाकू, एक देसी 12 बोर का कट्टा, 12 बोर के दो जिंदा और दो खाली खोके, एक देसी पिस्टल ओर दो जिंदा कारतूस बरामद किए थे। कोतवाली पुलिस ने प्रकरण न्यायालय में पेश किया था। जहां सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपियों दोषी करार देते हुए दंडित किया।