झिंझर कांड : 60 दिन में जांच पूरी 1571 पेज का अभियोग पत्र पेश

तीन आरक्षक और निगमकर्मी सहित 18 आरोपी जेल में

उज्जैन,अग्निपथ। दो माह पहले हुए बहुचर्चित झिंझरकांड में खाराकुआं पुलिस ने जांच पूरी कर गुरुवार को कोर्ट में चालान पेश कर दिया। 1571 पेज के इस अभियोग पत्र में झिंझर पीने से हुई एक दर्जन लोगों की मौत और प्रकरण में गिरफ्तार 18 आरोपियों की भूमिका के साथ केस से जुड़े 175 गवाहों का हवाला दिया गया है।

सर्वविदित है झिंझर (जहरीली शराब की पोटली) पीने से 14-15 अक्टूबर को 12 लोगों की मौत हो गई थी। घटना से पूरे प्रदेश में हडक़ंप मच गया था। खाराकुआं पुलिस ने केस दर्ज कर 19 लोगों को आरोपी बनाया था। मामले में टीआई जितेंद्र भास्कर ने जांच की। उन्होंने 60 दिन घटना से जुड़े सभी पहलुओं की सुक्ष्मता से पड़ताल कर 175 गवाहों के बयान दर्ज के बाद 15 दिसंबर को 1571 पेज का चालान तैयार किया।

सभी आरोपियों के लिए 16 दिसंबर को चालान की फोटो कॉपी करवाने के बाद गुरुवार को जेएमएफसी हेमंत मेहरा के समक्ष पेश कर दिया। याद रहे प्रकरण में तीन आरक्षक, चार निगमकर्मी, दो उद्योगपति, व्यापारी व एक महिला सहित 19 आरोपी हंै। एक आरोपी की झिंझर पीने से मौत हो गई थी शेष सभी जेल में बंद हंै।

इन पर गिरी थी गाज

याद रहे दो निगमकर्मी व तीन पुलिसकर्मियों की मिलीभगत के कारण घटना हुई थी। मामले मे एसपी मनोजसिंह व एएसपी रुपेश द्विवेदी का तबादला और सीएसपी डॉ. रजनीश कश्यप निलंबित कर दिया गया था। मामले में जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त टीआई, एसआई, आबकारी, नगर निगम के एक दर्जन अधिकारी कर्मचारियों पर भी निलंबन व ट्रांसफर की गाज गिरी थी।

अब आगे

नियमानुसार प्रकरण थाने से संबंधित कोर्ट में चालान पेश किया जाता है। यहां से कोर्ट प्रकरण जिला सत्र न्यायाधीश के समक्ष केस कमिट करेगी। डीजे स्वयं सुनवाई करेंगे या फिर एडीजे कोर्ट को सुनवाई के निर्देश देंगे। न्यायाधीश केस के सभी अभियुक्तों के वकीलों का पक्ष सुनेंगे और गवाहों को तलब कर बयान दर्ज करेंगे। अंत में परीक्षण के बाद फैसला सुनायेंगे।

झिंझर कांड में जांच पूरी कर 1571 पेश का चालान कोर्ट में पेश कर दिया है। -जितेंद्र भास्कर, टीआई खाराकुआं थाना

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