डी-मार्ट से जब्त हुआ 68 क्विंटल तेल, जमाखोरी का केस बनाया

उज्जैन, अग्निपथ। इंदौर रोड स्थित डी-मार्ट शापिंग मॉल पर बुधवार की शाम आपूर्ति विभाग की टीम ने छापामार कार्यवाही की है। इस शापिंग मॉल से 67 क्विंटल 79 किलो ग्राम खाद्य तेल जब्त किया गया है। मार्ट प्रबंधन के खिलाफ जमाखोरी का केस भी दर्ज किया गया है।

देश में खाद्य तेलों के दाम पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने रिटेल, थोक व उत्पादक ईकाइयों के लिए स्टाक की सीमा निर्धारित की हुई है। पिछले पखवाड़े में ही तेल के स्टाक की लिमिट नए सिरे से तय की गई थी। केंद्र द्वारा तय लिमिट के मुताबिक शापिंग मॉल में 30 क्विंटल से ज्यादा तेल स्टाक नहीं किया जा सकता है। एक गोपनीय सूचना के बाद जिला आपूर्ति अधिकारी एम.एल. मारू की अगुवाई में आपूर्ति विभाग और खाद्य निरीक्षकों के दल ने डी-मार्ट के गोदाम पर छापामार कार्यवाही की।

डी-मार्ट के गोदाम से इस टीम को 97.79 क्विंटल खाद्य तेल मिला है। तय 30 क्विंटल स्टाक से यह 67.79 क्विंटल ज्यादा था। जाहिर तौर पर डी-मार्ट पर तेल का अनाधिकृत स्टाक कर ज्यादा मुनाफा कमाने का खेल चल रहा था। जब्त किए गए तेल का बाजार मूल्य लगभग 9 लाख 89 हजार रुपए है। नियंत्रण आदेश के अनुसार मौके पर भाव सूची बोर्ड का भी प्रदर्शन नहीं पाया गया है।

इस कार्यवाही में जिला पूर्ति नियंत्रक मोहन मारू, सहायक आपूर्ति अधिकारी श्रीराम बर्डे, नापतोल निरीक्षक संजय पाटणकर, फूड सेफ्टी ऑफिसर दीपा टटवाड़े, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रवि सेंगर, नारायण सिंह, वंदना बंबोरिया, चंद्रशेखर बारोट, समद खान आदि शामिल थे।

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