पाँच बस एजेन्टों को किया गिरफ्तार
झाबुआ, अग्निपथ। शहर के मध्य में स्थित बस स्टैण्ड पर आये दिन विवाद व ऐजेन्टों के अवैध वसुली की शिकायत लगातार प्राप्त हो रही थी, पूर्व में भी मारपीट व अन्य छोटी घटनाएं हुई है जो थाने तक सूचना नहीं पहुँच पाती थी। फरियादी मदनलाल पिता इंदरमल प्रजापत और पंकज पिता श्यामसुदर बसोड लिखित आवेदन देकर बस ऐजेन्टों के द्वारा अवैध वसुली व गाली देना, रंगदारी दिखाना, ऐजेन्टो के पैसे मांगना, बस स्टैण्ड से बस को नहीं निकलने देंगे।
बस को आगे-पीछे करने, धमकी देना जिसके कारण कोई भी इनके डर से रिपोर्ट नहीं करते हैं। लिखित आवेदन से आऱोपीगण विजय पिता मुनसिंह डामोर निवासी कयड़ावद बड़ी, प्रियदर्शन उर्फ छोटा पिता खुमानसिंह राठौर निवासी कल्यापुरा, नरेश उर्फ बंटी पिता प्रदीप सोलंकी उम्र 35 साल निवासी कल्यापुरा, रमेश पिता हुकमी चंद बृजवाशी निवासी सिद्धेश्वर कालोनी झाबुआ, मुजीप रहमान शेख पिता अजिजु रहमान शेख उम्र 50 साल निवासी मोलाना आजाद मार्ग झाबुआ के खिलाफ अप.क्रं. 724/222 धारा 294, 327, 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अनुसंधान बाद सभी बस ऐजेन्टों को थाने पर उपस्थित किया जो अलग-अलग बसों की ऐजेन्टी करना कबुल किया। बिना लाइसेंस के अवैध रूप से बस स्टैण्ड पर ऐजेन्टी करना पाया गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।