हत्या के मामले में दो महिलाओं सहित छह दोषियों को आजीवन कारावास

लडक़ी के लापता होने पर मारपीट में चली गई थी एक की जान

देवास, अग्निपथ। लडक़ी के लापता होने पर शंका के आधार पर लडक़े के परिवार से मारपीट के दौरान एक की मौत होने के मामले में कोर्ट ने दो महिलाओं सहित छह आरोपियों को दोषी ठहराया है। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

जिला अभियोजन अधिकरी राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि विशेष सत्र न्यायलय (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा 7 जुलाई को दिए फैसले में आरोपीगण अनिल, मिथुन, ननिया उर्फ नरेन्द्र, धर्मेन्द्र, आरती व सीमा को धारा 302/149 भादवि में प्रत्येक को आजीवन कारावास व 100-100/- रूपये के धारा 307/149 में प्रत्येक आरोपीगण को 10-10 वर्ष का कारावास व 50-50/- रूपये के अर्थदण्ड व धारा 323 सहपठित धारा 149 में प्रत्येक आरोपीगण को 03-03 माह का कारावास व 25-25/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

इसके अलावा ननिया उर्फ नरेन्द्र सेंधव, धर्मेन्द्र सेंधव को 3(2)(वी) अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम में आजीवन कारावास व 100-100/- रूपये के अर्थदण्ड एवं 3(2)(वीए) अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम में 03-03 माह का कारावास व 25-25/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन के मुताबिक 25 जुलाई को फरियादी श्यामू बाई ने थाना बागली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि करीब 10-12 दिन पहले गांव के गिरधारी कोरकू की लडक़ी ज्योति कहीं चली गई थी। गिरधारी कोरकू का लडका अनिल और गिरधारी के भाई राजाराम के लडके महेश व दिनेश ज्योति के लापता होने केे मामले में मेरे भानेज सुभाष पिता नारायण निवासी ग्राम कुमारिया राव पर शंका करते थे। सुभाष हमारे साथ गांव बुराडिया रहता है। गिरधारी का लडका अनिल और राजाराम के लडके महेश, दिनेश और इनके दोस्त मिथुन पिता कन्हैयालाल कोरकू और ननिया उर्फ नरेन्द्र सेंधव हमारे घर पर आकर बोल रहे थे कि ज्योति नहीं आयेगी तो तुमको जान से मार देगे।

उसके बाद एक दिन शाम को अनिल, महेश, दिनेश, मिथुन और ननिया उर्फ नरेन्द्र सेंधव निवासीगण ग्राम बुराडिया उनके हाथों में लाठिया और सालिया लेकर आये और गालियां देते हुए फरियादी श्यामू बाई और उसके पति पर लाठियों से हमला कर दिया। बीच-बचाव के लिए आए बेटे, मां तथा भानेज पर भी लाठियों व सरिये से वार किया। जिससे फरियादी के पति अंबाराम की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही उसकी मां राजू बाई, बेटे बबलू तथा भानेज जितेन्द्र को शरीर में चोंटे आई। उक्त जानकारी अभियोजन जिला मीडिया सेल प्रभारी ऊदलसिंह मौर्य द्वारा दी गई।

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