उज्जैन,अग्निपथ। एक छात्रा से छेड़छाड़ के दो साल पूर्व के प्रकरण में मंगलवार को नागदा कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामले में न्यायालय ने दो बदमाशों को एक-एक साल की सजा सुनाई है।
नागदा निवासी एक छात्रा का क्षेत्र के ही साहिल शेख पिता युसुफ शेख व दुर्गेश पिता जगदीश राठौर स्कूल जाते समय पीछा करते थे। दोनों उसे अश्लील ईशारे करते हुए वीडियो बनाकर मिलने के लिए दबाव बनाते थे। मामले में पीडि़ता की रिपोर्ट पर नागदा पुलिस ने 21अगस्त 2020 को केस दर्ज किया था।
मामले में अब तक की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश वन्दना राज पांडेय ने मंगलवार को फैसला सुनाया। उन्होंने दोनों को दोषी सिद्ध होने पर 1-1 साल कैद व दो सौ रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण की जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ.साकेत व्यास ने दी।
युवक ने कीटनाशक पीकर की आत्महत्या
उज्जैन, अग्निपथ। घर लौटे युवक की हालत बिगड़ती देख परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो कीटनाशक पीना सामने आया। उसे उपचार के लिये भर्ती किया गया। मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई।
पानबिहार से दीपक पिता नानूराम (23) को रात 1 बजे परिजन जिला अस्पताल लेकर आये थे। उसने कीटनाशक पी रखा था और हालत काफी गंभीर थी। डॉक्टरों ने उपचार के लिये भर्ती किया, लेकिन सुबह 6 बजे उसकी मौत हो गई। अस्पताल पुलिस चौकी ने ड्युटी क पाउंडर की सूचना पर मर्ग कायम किया और पोस्टमार्टम कराया। इस दौरान परिजनों ने बताया कि दीपक मजदूरी करता था, सुबह काम पर जाने का बोलकर निकला था। रात में घर लौटा तो उसकी हालत बिगड़ी हुई थी।
उसने कुछ नहीं बताया। उसके मुंह से कीटनाशक की दुर्गंध आ रही थी। अस्पताल पुलिस चौकी के अनुसार दीपक की हालत गंभीर होने पर उसके बयान दर्ज नहीं हो पाये थे। मामले की जांच पानबिहार चौकी पुलिस को सौंपी जाएगी।