न्यायालय ने जनपद पंचायत के अकाउंटेंट को जेल भेजने के आदेश दिए
नागदा, अग्निपथ। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से ठगी करने वाले आरोपी को उन्हेल पुलिस ने गुरुवार की दोपहर में न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस आरोपी को खाचरौद उपजेल लेकर पहुंची।
सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी जनपद पंचायत खाचरौद के अकाउंटेंट सुमनसिंह पंवार और विश्राम ररोतिया को उन्हेल पुलिस ने धारा 420 में प्रकरण दर्ज किया। गुरुवार की दोपहर उन्हेल पुलिस ने आरोपी सुमनसिंह को न्यायालय में पेश किया। इस दौरान पीडि़त जितेंद्रसिंह पिता रजवंतसिंह, सुमेरसिंह पिता प्रेमसिंह, धर्मेन्द्रसिंह पिता देवीसिंह, शुभम दीक्षित पिता सुरेशचंद्र दीक्षित, अजयसिंह पिता चमनसिंह सभी निवासी नवादा ने अभिभाषक रमेशचंद्र चंदेल के माध्यम से न्यायालय में आपत्ति लगाई। न्यायालय आपत्ति को संज्ञान में लेकर आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस आरोपी को खाचरौद उपजेल लेकर पहुंची।
अभिभाषक चंदेल के अनुसार वर्ष 2019 से 2020 तक अलग अलग समय पर पीडि़त युवकों ने सरकारी नौकरी के लिए सुमनसिंह को एक एक लाख रुपए दिए थे। इस तरह लगभग 25 युवकों से एक एक लाख रुपए लेने का आरोप लगाया जा रहा है जिसमें से पांच युवकों ने गुरुवार को न्यायालय में पहुंची सुमनसिंह की जमानत पर आपत्ति लगाई।
धर्मेन्द्रसिंह ने बताया कि सुमनसिंह का कहना था कि खाचरौद जनपंद पंचायत में 48 नवीन पंचायत ख्ुाली है जिसमें ग्राम सचिव की नियुक्त होना है यदि एक एक लाख रुपए उपलब्ध कराते हो तो मैं नौकरी दिलाने में मदद कर सकता हूं। इस तरह 25 युवकों ने अपने झांसे में ले लिया। कुछ समय बाद चुनाव का बहाना किया और फिर गुंडों से धमकाने लगे, जिसके कारण पीडि़त युवकों ने उन्हेल पुलिस में शिकायत की। लगभग दो वर्षो बाद सुनवाई और धारा 420 में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।